बिलासपुर में अवैध निर्माण को वैध करने का मौका, बिना अनुमति बने भवनों का पास होगा नक्शा, जानें कैसे?

बिलासपुर में अवैध निर्माण को वैध करने का मौका, बिना अनुमति बने भवनों का पास होगा नक्शा, जानें कैसे?

निगम प्रबंधन ने बताया कि अर्ध-विकसित और विकसित क्षेत्रों के लिए भी विकास शुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। निर्माण वैध नहीं कराने पर निगम कार्रवाई करेगी।

बिलासपुर नगर निगम ने अवैध भवन निर्माण के मामलों को वैध करने के लिए नया प्रावधान लागू किया है। जिन भवन मालिकों ने बिना अनुमति या नियमों के विपरीत निर्माण किया है, उन्हें नक्शा पास करने और भवन को वैध कराने का अवसर दिया जाएगा।

इसके तहत प्रत्येक गुरुवार को शाम 4 से 5 बजे निगम कमिश्नर अमित कुमार की मौजूदगी में ऐसे प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। इसमें पूर्ण और निर्माणाधीन अवैध निर्माण दोनों शामिल होंगे। निगम कमिश्नर ने भवन शाखा, सभी जोन कमिश्नर और संबंधित इंजीनियरों को अवैध निर्माण का चिन्हांकन कर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। राजीनामा योग्य प्रकरणों को विकास शुल्क और राजीनामा शुल्क लेकर नियमित किया जाएगा। भवन मालिक अपने समस्त दस्तावेजों के साथ सुनवाई में उपस्थित होंगे।

अधूरे निर्माण पर भी पास करा सकते हैं नक्शा

निगम प्रबंधन ने बताया कि अर्ध-विकसित और विकसित क्षेत्रों के लिए भी विकास शुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। निर्माण वैध नहीं कराने पर निगम कार्रवाई करेगी।

ये है निर्धारित शुल्क

100 वर्गमीटर तक: अनुज्ञा शुल्क का 15 गुणा

100-200 वर्गमीटर: अनुज्ञा शुल्क का 20 गुणा

200-300 वर्गमीटर: अनुज्ञा शुल्क का 25 गुणा

300-400 वर्गमीटर: अनुज्ञा शुल्क का 30 गुणा

400-500 वर्गमीटर: अनुज्ञा शुल्क का 35 गुणा

500-600 वर्गमीटर: अनुज्ञा शुल्क का 40 गुणा

600-700 वर्गमीटर: अनुज्ञा शुल्क का 45 गुणा

700 वर्गमीटर से अधिक: अनुज्ञा शुल्क का 50 गुणा