नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों को 10-10 साल कैद
बालोद की फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला, दोनों आरोपियों को धारा 376(2)(ङ) व 506 के तहत सजा

बालोद। जिले में नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए कड़ा रुख अपनाया और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को स्वीकार किया।
जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में बालोद की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ताजुद्दीन आसिफ की अदालत ने दो दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान उत्तम कुमार हल्का और प्रमेलन हल्का के रूप में हुई है।
अभियोजन के अनुसार, 21 अक्टूबर 2021 से 2 नवंबर 2021 के बीच थाना देवरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर आरोपी उत्तम कुमार हल्का ने कई बार पीड़िता से दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी देकर भय का माहौल बनाया। वहीं, 23 अक्टूबर 2021 से 4 नवंबर 2021 के बीच आरोपी प्रमेलन हल्का ने भी शासकीय प्राथमिक शाला महाराजपुर के बाथरूम और अन्य स्थानों पर नाबालिग से दुष्कर्म किया।
संवेदनशील मामले में पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 228A और संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 23 के प्रावधानों का पालन किया गया। पीड़िता ने 21 अप्रैल 2022 को थाना गुंडरदेही में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 21 अक्टूबर 2021 की शाम वह अपने छोटे भाई-बहन के साथ मोहल्ला महाराजपुर से लौट रही थी, तभी आरोपी उत्तम हल्का ने उसे अकेला पाकर अपने रिश्तेदार के मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया और धमकाया।
अदालत ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान को विश्वसनीय मानते हुए दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। फैसले के तहत दोनों को 10-10 साल का कठोर कारावास और जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया है।