राज्यसभा चुनाव विवाद: सरोज पांडेय के निर्वाचन को चुनौती, हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के गवाह पूरे
नामांकन में जानकारी छिपाने का आरोप, अब भाजपा नेत्री और बचाव पक्ष के गवाहों की होगी पेशी
बिलासपुर।छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 में हुए राज्यसभा चुनाव को लेकर दायर चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। इस मामले में याचिकाकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से प्रस्तुत किए गए सभी नौ गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। अब आगामी सुनवाई में भाजपा नेत्री एवं पूर्व सांसद सरोज पांडेय तथा उनके पक्ष के गवाहों की गवाही दर्ज की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि मार्च 2018 में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा की ओर से सरोज पांडेय और कांग्रेस की ओर से लेखराम साहू उम्मीदवार थे। चुनाव के बाद कांग्रेस प्रत्याशी लेखराम साहू ने सरोज पांडेय के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरोज पांडेय ने अपने नामांकन पत्र और शपथ पत्र में कई महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाईं। कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव के दौरान ही इन तथ्यों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया था। बाद में यह मामला केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्यपाल तक भी पहुंचा, हालांकि मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई और सरोज पांडेय को निर्वाचित घोषित किया गया।
चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद लेखराम साहू ने शपथ पत्र में गलत जानकारी देने और कथित रूप से अपात्र विधायकों को मतदान की अनुमति देने को आधार बनाकर हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की। यह मामला लंबे समय से न्यायालय में लंबित है और अब नियमित सुनवाई के दौर से गुजर रहा है।
याचिका में यह भी दावा किया गया है कि भाजपा के 11 विधायक संसदीय सचिव होने तथा 7 विधायक निगम-मंडलों में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद पर होने के कारण लाभ के पद पर थे। इस आधार पर इन 18 विधायकों को मतदान से वंचित किए जाने की मांग की गई थी, जिसे उस समय निर्वाचन अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया था।
ताजा सुनवाई के दौरान विधानसभा के तत्कालीन महासचिव चंद्रशेखर गंगराड़े की गवाही दर्ज की गई। इसके साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से पेश किए जाने वाले सभी गवाहों की गवाही पूरी हो गई है। वहीं, सरोज पांडेय की ओर से उनके अधिवक्ता ने शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय से दो सप्ताह का समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।
अब अगली सुनवाई में सरोज पांडेय और उनके पक्ष के अन्य गवाहों की गवाही दर्ज की जाएगी, जिसके बाद मामले की आगे की सुनवाई होगी।
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