लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार, अब 1.80 लाख तक आय वाली महिलाएं भी होंगी पात्र

हरियाणा सरकार ने बढ़ाई परिवार की सालाना आय सीमा; 17 लाख नई महिलाओं को मिल सकता है लाभ, 25 सितंबर से आवेदन की तैयारी

लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार, अब 1.80 लाख तक आय वाली महिलाएं भी होंगी पात्र

हरियाणा (ए)। हरियाणा में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली दीन दयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा अब और बड़ा होने जा रहा है। सरकार ने योजना की पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा को 1.40 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए कर दिया है। इस फैसले से करीब 17 लाख अतिरिक्त महिलाओं के योजना से जुड़ने का अनुमान है। मौजूदा लाभार्थियों को मिलाकर योजना से करीब 27 लाख महिलाएं जुड़ सकती हैं।

अभी 9.98 लाख महिलाओं को मिल रहा लाभ

योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने 2,100 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। अभी करीब 9.98 लाख महिलाएं योजना का लाभ उठा रही हैं। 10 अगस्त को योजना की 10वीं किस्त जारी की गई थी।

शुरुआत में आय सीमा सिर्फ एक लाख थी

लाडो लक्ष्मी योजना लागू होने के समय पात्रता के लिए परिवार की सालाना आय अधिकतम एक लाख रुपए रखी गई थी। इसके बाद इसे बढ़ाकर 1.40 लाख रुपए किया गया। अब तीसरी बार बदलाव करते हुए आय सीमा 1.80 लाख रुपए कर दी गई है।

सितंबर में फिर शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

सरकार नए चरण के लिए 25 सितंबर से पोर्टल और मोबाइल एप खोलने की तैयारी कर रही है। पिछले साल भी इसी तारीख के आसपास योजना की शुरुआत की गई थी। नई आय सीमा के कारण इस बार बड़ी संख्या में नए आवेदन आने की उम्मीद है।

एप से होगा ऑनलाइन आवेदन

महिलाओं को योजना के लिए मोबाइल एप के जरिए आवेदन करना होगा। एप में पहले पात्रता जांचने की सुविधा होगी। पात्र पाए जाने के बाद आवेदक आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेगी।

आवेदन में छह स्तरों पर देनी होगी जानकारी

आवेदन प्रक्रिया में व्यक्तिगत जानकारी से शुरुआत होगी। इसके बाद आवास, परिवार के सदस्यों और परिवार की आय का विवरण देना होगा। पांचवें चरण में बैंक खाते की जानकारी और अंतिम चरण में लाइव फोटो अपलोड करनी होगी। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित जानकारियों का सत्यापन किया जाएगा।

आवेदन से पहले ये जानकारी रखें तैयार

महिला के पास हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड से जुड़ा सक्रिय मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार के सदस्यों और ससुराल पक्ष के सदस्यों के आधार नंबर, बिजली कनेक्शन नंबर आदि की भी जरूरत होगी। लागू होने पर एचकेआरएन और वाहन पंजीकरण की जानकारी भी देनी पड़ सकती है।

पंजाब की योजना से अलग है नियम

पंजाब की मावां-धीयां सत्कार योजना में आय सीमा निर्धारित नहीं है। वहां सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपए और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपए की सहायता दी जाती है। हरियाणा में अब आय सीमा बढ़ने से लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ने की संभावना है।