महादेव सट्टा एप केस में सौरभ चंद्राकर ने गैर ज़मानती वारंट को हाईकोर्ट में दी चुनौती, बहस जारी

महादेव सट्टा एप केस में सौरभ चंद्राकर ने गैर ज़मानती वारंट को हाईकोर्ट में दी चुनौती, बहस जारी

रायपुर। महादेव सट्टा एप मामले में ईडी की रायपुर स्थित विशेष अदालत से सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ जारी ग़ैर ज़मानती वारंट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सौरभ चंद्राकर की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सौरभ चंद्राकर की याचिका पर सुनवाई जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की कोर्ट में हुई। सौरभ चंद्राकर की ओर से हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिए।कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा -अदालत ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मेरे ख़िलाफ़ ग़ैर ज़मानती वारंट जारी किया है। ईडी की रायपुर स्थित अदालत ईडी को यह निर्देशित नहीं कर सकती कि गिरफ़्तार करें। यह अदालत अपने क्षेत्राधिकार के लिए विधिक अधिकार से संपन्न है लेकिन क्षेत्र से बाहर के लिए नहीं है।


प्रत्यर्पण तो केंद्र सरकार का काम है जो वो नहीं करती
कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में यह कहा है कि, सौरभ चंद्राकर वोंटूलो का नागरिक है। यह बात सार्वजनिक है और सबको पता है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने हाईकोर्ट में कहा -ये केंद्र सरकार का काम है,प्रत्यर्पण। लेकिन केंद्र सरकार ने कोई प्रत्यर्पण की कार्यवाही नहीं की है।

इसके उलट अदालत क्षेत्राधिकार से बाहर के लिए आदेश जारी कर रही है। महादेव सट्टा एप मामले में मुख्य प्रमोटर बताए गए सौरभ चंद्राकर की ओर से तर्क पेश किए गए हैं। अब राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा और ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक डॉ सौरभ कुमार पांडेय जवाब में तर्क देंगे। यह सुनवाई गुरुवार याने 12 सितंबर को भी जारी रहेगी। 12 सितंबर को ही रवि उप्पल की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। रवि उप्पल की ओर से भी रायपुर कोर्ट से जारी ग़ैर ज़मानती वारंट को चुनौती दी गई है।