रेप केस में कोर्ट का सख्त फैसला, आरोपी को आजीवन कारावास
शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी युवती से दुष्कर्म के मामले में विशेष अदालत ने दोषी रौनक डे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह सजा एट्रोसिटी मामलों के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनाई, जिससे पीड़िता को न्याय मिला और कानून व्यवस्था की सख्ती साबित हुई।
मामले में आरोपी रौनक डे ने शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण किया था। इस पर कोर्ट ने भादंवि की धारा 376 और एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध सिद्ध होने पर उसे कठोरतम सजा दी। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखते हुए जल्द ही फैसला सुनाया गया।
अदालत के इस निर्णय ने दुष्कर्म पीड़िताओं को न्याय दिलाने और अपराधियों को कड़ी सजा देने के संदेश को मजबूत किया है।