आयुष्मान योजना में बड़ा एक्शन: छत्तीसगढ़ के 33 अस्पताल सस्पेंड, 26 का भुगतान रोका
HEM 2.0 पोर्टल पर लापरवाही भारी पड़ी, रायपुर में सबसे ज्यादा 44 अस्पताल कार्रवाई की जद में
रायपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नियमों की अनदेखी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ राज्य नोडल एजेंसी ने सख्त कार्रवाई की है। HEM 2.0 पोर्टल पर पंजीयन और दस्तावेज अपडेट नहीं करने वाले कुल 59 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है।
आवेदन नहीं करने पर 21 अस्पताल सस्पेंड
इन अस्पतालों ने पोर्टल पर आवेदन ही प्रस्तुत नहीं किया, जिसके चलते इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
रायपुर के अस्पताल:
जौहरी हॉस्पिटल, महादेव हॉस्पिटल, न्यू रायपुरा हॉस्पिटल, शिवम हॉस्पिटल, सौभाग्य हॉस्पिटल, जैन हॉस्पिटल, लक्ष्मी हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, वरदान हॉस्पिटल, वासुदेव मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, श्री राम मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, मां शारदा नर्सिंग होम, ओम नेत्र केंद्र एंड लेजर विजन
दुर्ग के अस्पताल:
एपी सर्जिकल सेंटर, आईएमआई हॉस्पिटल, औम हॉस्पिटल, साईं कृपा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, गंगोत्री हॉस्पिटल
अन्य जिले:
सेवा भवन हॉस्पिटल (महासमुंद), न्यू आयुष्मान हॉस्पिटल (बेमेतरा), सोमेश्वर हॉस्पिटल (गरियाबंद)
जानकारी अपडेट नहीं करने पर 12 अस्पताल सस्पेंड
इन अस्पतालों ने न तो जानकारी अपडेट की और न ही पोर्टल की क्वेरी का जवाब दिया।
रायपुर के अस्पताल:
श्री दानी केयर मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, श्री कृष्णा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, श्री महावीर हॉस्पिटल, श्री साईं राम हॉस्पिटल, कालदा नर्सिंग होम, कान्हा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्रज्ञा हॉस्पिटल, लाइफ केयर हॉस्पिटल
अन्य जिले:
श्री उत्तम साईं केयर हॉस्पिटल (महासमुंद), पिनाकी सोभा हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी केयर (GPM), एमडी मोदी मेमोरियल हॉस्पिटल (जांजगीर-चांपा), नेताम हॉस्पिटल एंड इंफर्टिलिटी सेंटर (कोंडागांव)
26 अस्पतालों पर भुगतान और प्री-ऑथ रोका
इन अस्पतालों के आवेदन अपूर्ण पाए गए और सुधार के लिए दोबारा आवेदन नहीं किया गया। ऐसे में इनके भुगतान और प्री-ऑथ (Pre-Authorization) पर रोक लगा दी गई है।
रायपुर में सबसे ज्यादा असर
तीनों श्रेणियों को मिलाकर सबसे अधिक 44 अस्पताल रायपुर जिले के हैं, जिससे स्पष्ट है कि राजधानी में नियमों के पालन में गंभीर लापरवाही सामने आई है।
31 दिसंबर थी अंतिम तिथि
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के निर्देशानुसार सभी अस्पतालों को 31 दिसंबर 2025 तक HEM 2.0 पोर्टल पर पंजीयन और दस्तावेज अपडेट करना अनिवार्य था। कई बार चेतावनी और स्मरण पत्र जारी करने के बावजूद कई अस्पतालों ने निर्देशों का पालन नहीं किया।
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