छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव...खर्च की सीमा तय, 75 हजार से 8 लाख तक खर्च कर सकेंगे पार्षद प्रत्याशी
शीतकालीन सत्र के बाद लगेगी आचार संहिता

रायपुर. छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर पार्षदों की खर्च सीमा तय कर दी गई है। राजपत्र में ये अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। ऐसे नगर पालिका निगम, जहां 3 लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या है, वहां चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए निर्धारित की गई है। जबकि, 3 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में 5 लाख रुपए तक की व्यय सीमा निर्धारित की गई है। अधिसूचना में नगर पालिका परिषद के लिए 2 लाख रुपए और नगर पंचायत के लिए 75 हजार रुपए अधिकतम खर्च सीमा तय की गई है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से खर्च सीमा की अधिसूचना जारी की है।
चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने पार्षदों के लिए 6-6 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए जारी किए हैं। सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने 14 नगर निगमों के पार्षदों के लिए 21 करोड़ 96 लाख रुपए एक दिन पहले ही जारी किए हैं। प्रदेश के निकायों में OBC को 50 फीसदी आरक्षण देने का फैसला कैबिनेट की बैठक में सरकार ने लिया था। इसे भी राज्यपाल की सहमति से राजपत्र में शामिल कर दिया गया है। इससे पहले OBC को 25 प्रतिशत तक प्राथमिकता दी जाती रही है। शर्त ये भी रखी गई है कि जिन इलाकों में ST-SC का आरक्षण पहले से 50 प्रतिशत या इससे ज्यादा है। वहां OBC का 50 फीसदी आरक्षण नहीं रहेगा।
जल्द लग सकती है आचार संहिता- नगरीय निकायों के चुनाव के लिए विधानसभा सत्र के बाद आचार संहिता लागू हो सकती है। इससे पहले निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट फाइनल होगी। इसके कुछ दिन बाद वार्ड वार आबादी के अनुसार आरक्षण की सूची आएगी।