छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नाम पर जमीन रजिस्ट्री कराने पर 50 प्रतिशत की छूट, अधिसूचना जारी

छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नाम पर जमीन रजिस्ट्री कराने पर 50 प्रतिशत की छूट, अधिसूचना जारी

ऐसे दस्तावेजों पर संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर 4 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क लिया जाता है। अब महिलाओं के नाम पर होने वाले रजिस्ट्री में पंजीयन शुल्क दो प्रतिशत लगेगा।

छत्तीसगढ़ की आधी आबादी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और संपत्ति का स्वामी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) शुल्क में 50 प्रतिशत की की छूट देने का निर्णय लिया है। इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।

इसके अनुसार, अब किसी भी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के दस्तावेज यदि महिलाओं के पक्ष में निष्पादित किए जाते हैं, तो उन पर लागू होने वाले निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क में सीधे 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।

अधिसूचना के अनुसार, वर्तमान में ऐसे दस्तावेजों पर संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर 4 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क लिया जाता है। अब महिलाओं के नाम पर होने वाले रजिस्ट्री में पंजीयन शुल्क दो प्रतिशत लगेगा।

सैनिक, पूर्व सैनिक व उनकी विधवाओं को स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट

छत्तीसगढ़ सरकार ने सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं के सम्मान और कल्याण को ध्यान में रखते हुए 25 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर विभाग द्वारा यह प्रस्ताव तैयार किया गया था। अधिसूचना जारी होने बाद यह छूट प्रभावशील हो गई है। यदि संपत्ति का मूल्य 25 लाख से अधिक होता है, तो अतिरिक्त राशि पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।

रियल एस्टेट सेक्टर में आ सकती है तेजी

विशेषज्ञों का मानना है कि इन छूटों का सीधा असर रियल एस्टेट बाजार पर पड़ेगा। महिलाओं और सैनिकों के बीच संपत्ति (Land Registry) खरीदने की रुचि बढ़ेगी, जिससे रजिस्ट्रेशन की संख्या में इजाफा हो सकता है। इससे बाजार में नकदी प्रवाह भी बढ़ेगा।

क्या है अधिसूचना

जारी अधिसूचना में लिखा है,रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छूट तथा निर्वधन में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :-संशोधन

राज्य सरकार एतद्दवारा अनन्यतः महिलाओं के पक्ष में निष्पादित संपत्ति अंतरण संबंधी दस्तावेजों पर प्रभार्य पंजीयन शुल्क में इस तरह कमी करती है . रजिस्ट्रीकरण शुल्क की सारणी के अनुच्छेद-एक के खण्ड (क) से संबंधित विलेखों में यथा प्रभार्य शुल्क में 50% की कमी की जाती है। रजिस्ट्रीकरण शुल्क की सारणी के अनुच्छेद-एक की टिप्पणी 2 के खण्ड (क) से संबंधित विलेखों में यथा प्रभार्य शुल्क में 50% की कमी की जाती है। रजिस्ट्रीकरण शुल्क की सारणी के अनुच्छेद-एक की टिप्पणी 5 से संबंधित विलेखों में यथा प्रभार्य शुल्क में 50% की कमी की जाती है।