कचरा प्रबंधन पर सरकार सख्त, सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पोर्टल पर होगा रजिस्ट्रेशन
नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिकारियों को जारी किया गया परिपत्र।
रायपुर। प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा विकसित केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर सभी चिन्हित बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन अनिवार्य रूप से कराने के लिए परिपत्र जारी किया है।
संचालनालय की ओर से जारी निर्देशों में सभी नगर निगम आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में चिन्हित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन निर्धारित प्रक्रिया के तहत समयबद्ध तरीके से पूरा कराएं।
विभाग ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बल्क वेस्ट जनरेटर्स के पंजीयन के लिए विकसित केंद्रीकृत पोर्टल 1 जून 2026 से प्रभावी हो चुका है। भारत सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत सभी चिन्हित बल्क वेस्ट जनरेटर्स का इस पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य किया गया है।
नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्र में ऐसे सभी संस्थानों की पहचान कर उनका पंजीयन शीघ्र पूर्ण कराया जाए, ताकि ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन, निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। विभाग ने इस प्रक्रिया को समयसीमा के भीतर पूरा करने पर विशेष जोर दिया है।
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