भिलाई निगम के उप सभापति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

भिलाई निगम के उप सभापति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

भिलाई नगर निगम पार्षद और उप सभापति इंजीनियर सलमान के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। भिलाई के वार्ड नंबर 35 शारदापारा के रहने वाले सलमान पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।

सलमान पर निगम चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा करके चुनाव लड़ने का आरोप है। पुलिस ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी, दस्तावेजों का दुरुपयोग और जानबूझ कर दस्तावेजों में कूटरचना का मामला दर्ज किया गया था।

झूठा केस दर्ज कराने का आरोप

आरोपी मोहम्मद सलमान की ओर से अधिवक्ता एस एस बंसल ने कोर्ट में उपस्थित होकर अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया था। इसमें कहा गया कि सुपेला थाने में उनके खिलाफ रंजिश से झूठा केस दर्ज कराया गया है।

सलमान के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल ने कोई भी फर्जी दस्तावेज तैयार नहीं किया है। उन्होंने कोर्ट के सामने आवेदक का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। आवेदन पत्र के साथ-साथ स्कूल के सभी सर्टिफिकेट भी पेश किए गए। जिसमें जाति कुंजड़ा का जिक्र है।

पार्षद के वकील ने कोर्ट में की पैरवी

वहीं अधिवक्ता ने पैरवी करते हुए कहा कि आवेदक भिलाई नगर पालिका निगम का निर्वाचित पार्षद और उपसभापति है। उसकी समाज और परिवार में काफी मान-सम्मान और प्रतिष्ठा है। ऐसी स्थिति में अगर पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करती है, तो उसके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगेगा और अपूरणीय क्षति होगी। इसकी भरपाई भविष्य में संभव नहीं है।

कोर्ट में कहा गया कि आवेदक आदतन अपराधी नहीं है। उसके खिलाफ अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं है। वो दुर्ग जिले का निवासी है और फरार होने की आशंका नहीं है। पार्षद पर लगाई गई धारा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचार योग्य है। ये अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय योग्य नहीं है, इसलिए पार्षद को जमानत का लाभ देना चाहिए। इस दौरान शपथ पत्र भी पेश किया गया।

केस डायरी देखने के बाद याचिका निरस्त

इधर पुलिस ने मोहम्मद सलमान के खिलाफ तैयार केस डायरी को कोर्ट में पेश किया। प्रार्थी भोजराज सिन्हा और चंदन यादव की लिखित शिकायत पर आरोपी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग कर आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने और झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने और जीतकर लाभ लेने का आरोप है। मामला जांच में है। केस डायरी के आधार पर कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

ये है पूरा मामला

भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा और वार्ड 35 के छाया पार्षद चंदन यादव ने सुपेला थाने में FIR दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि साल 2021 में नगर निगम भिलाई का चुनाव हुआ था। उसमें इंजीनियर सलमान ने फर्जी व कूटरचित दस्तावेज पेश करके पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ा था। इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने OBC कैटेगरी से चुनाव जीता है।

इंजीनियर सलमान के पास नहीं था ओबीसी जाति प्रमाण पत्र

भोजराज सिन्हा ने बताया कि भिलाई नगर निगम में कुल 70 वार्ड हैं। इन सभी वार्डों में पार्षद पद के चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन आयोग ने आरक्षण रोस्टर जारी किया था। इसके तहत शारदापारा वार्ड 35 को ओबीसी कैटेगरी में रखा गया था। इंजीनियर सलमान के पास ओबीसी जाति प्रमाण पत्र नहीं था।

इसके बाद भी उन्होंने किसी दूसरे की जाति प्रमाण पत्र पर अपना नाम अंकित करवाकर उसे निर्वाचन आयोग के सामने पेश किया और चुनाव लड़कर आज वहां के पार्षद और निगम का एमआईसी मेंबर है। इस आधार पर सलमान का निर्वाचन फर्जी है। इस बारे में उप सभापति इंजीनियर सलमान का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

इस तरह जाति प्रमाण पत्र में किया गया फर्जीवाड़ा

शिकायत में नेता प्रतिपक्ष ने बताया है कि निर्वाचन के दौरान इंजीनियर सलमान ने जो ओबीसी सर्टिफिकेट जिला निर्वाचन आयोग में जमा किया है उसका क्रमांक 363/ब-221/2015-16 है। ये सर्टिफिकेट 15 जून 2016 में बना था।

जब एसडीएम दुर्ग के कार्यालय से इस जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित कापी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई तो इस क्रमांक का जाति प्रमाण पत्र किसी नोमिता देशमुख के आधार जारी किया गया है। इससे साफ है कि इंजीनियर सलमान ने जो जाति प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन आयोग में दिया वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र है।

हो सकती है आजीवन कारावास तक की सजा

वरिष्ठ अधिवक्ता संघ दुर्ग के सचिव और एडवोकेट रवि शंकर सिंह ने बताया था कि जिन धाराओं के तहत पुलिस ने इंजीनियर सलमान के खिलाफ मामला दर्ज किया है, उसके मुताबिक उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। जैसे धारा 420 का दोषी पाए जाने पर 7 साल के कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है।

इसी तरह धारा 467, 468 और 471 में आजीवन कारावास या दस साल का कारावास व जुर्माने की सजा हो सकती है। अधिवक्ता रवि शंकर सिंह का कहना है कि सलमान के खिलाफ जो आरोप हैं, उसके तहत उनका जेल जाना तय है और उस जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, उसमें जमानत भी नहीं मिलेगी।