GST घटने पर भी दुकानदार ने कम नहीं किया रेट, सस्‍ता सामान लेने को कहां और कैसे करें शिकायत?

GST घटने पर भी दुकानदार ने कम नहीं किया रेट, सस्‍ता सामान लेने को कहां और कैसे करें शिकायत?

नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार ने पिछले दिनों बहुत सी चीजों पर लगने वाली जीएसटी दरों में कटौती कर दी थी. जीएसटी की नई दरें कल यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएगी. बहुत सी कंपनियों ने सरकार के इस कदम के बाद अपने प्रोडक्‍ट्स के दाम घटाने की घोषणा कर दी है. कइयो ने समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर अपनी नई रेट लिस्‍ट की जानकारी भी उपभोक्‍ताओं को दी है. वहीं, कुछ ने अपनी वेबसाइट्स पर 22 सितंबर से लागू होने वाले दामों की जानकारी दी है. जीएसटी घटने के बाद वस्तुओं के दाम कम हुए या नहीं, इस पर सरकार की भी कड़ी नजर है. अगर कोई दुकानदार जीएसटी घटने के बाद कम हुए दाम के बावजूद किसी वस्‍तु का पुराना रेट ही वसूल रहा है तो आप इसकी कई तरीकों से शिकायत कर सकते हैं.

जीएसटी दरें कम होने का फायदा उपभोक्‍ताओं तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने भी कमर कस ली है. 22 सितंबर से राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन व आईएनजीआरएएम पोर्टल पर जीएसटी से जुड़ी शिकायतों के लिए अलग श्रेणी बनाई जाएगी. इसमें कार-बाइक, बैंकिंग, टीवी- फ्रीज जैसे वाइट गुड्स, ई-कॉमर्स, एफएमसीजी व अन्य सभी प्रमुख श्रेणियों को शामिल किया गया है. 22 सितंबर से जीएसटी की घटी दरों का लाभ अगर कोई दुकानदार या स्‍टोर नहीं देता है तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे. 

उपभोक्ता मंत्रालय के कंज्यूमर हेल्पलाइन मोबाइल नंबर 8800001915 पर एसएमएस या वॉट्सएप कर सकते हैं. अपनी समस्या 1800114000 पर भी दर्ज करा सकते हैं. यह सुबह 8 से शाम 8 बजे के बीच ही दर्ज कराई जा सकती है.
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एप और उमंग एप के जरिये भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. इसके जरिये शिकायत की ट्रेकिंग भी कर सकेंगे. मंत्रालय की वेबसाइट https:// consumerhelpline.gov.in जाकर स्वयं को रजिस्टर्ड कराकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
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