पार्षद कार्यालय में पथराव, दरवाजे का कांच टूटा; महिला गिरफ्तार
अवैध शराब बिक्री की शिकायत के अगले दिन पहुंची महिला पर पार्षद के भाई से अभद्रता का आरोप; सिविल लाइन पुलिस ने दर्ज किया केस
रायपुर के पंडरी इलाके में भाजपा पार्षद के कार्यालय में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि अवैध शराब बिक्री की शिकायत के अगले ही दिन एक महिला पार्षद कार्यालय पहुंची और पार्षद के भाई से गाली-गलौज करने लगी। विवाद बढ़ने पर महिला ने कार्यालय के दरवाजे पर पत्थर फेंक दिया, जिससे कांच टूट गया। शिकायत के बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है।
रायपुर। पंडरी के झंडा चौक स्थित भाजपा पार्षद कैलाश बेहरा के कार्यालय में तोड़फोड़ और अभद्रता के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने गीता बाई नाम की महिला को गिरफ्तार किया है। घटना 25 अगस्त की शाम करीब 4 बजे की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार कार्यालय के बाहर मौजूद पार्षद के भाई मनीष बेहरा ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई।
कार्यालय पहुंचकर विवाद करने का आरोप
पुलिस के मुताबिक, मनीष बेहरा कार्यालय के बाहर खड़े थे। इसी दौरान गीता बाई वहां पहुंची और पार्षद कैलाश बेहरा को लेकर कथित तौर पर गाली-गलौज करने लगी। आरोप है कि इसके बाद महिला ने कार्यालय की ओर पत्थर फेंका, जिससे दरवाजे में लगा कांच टूट गया।
शिकायत के आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने अपराध क्रमांक 448/2026 दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।
शराब बिक्री की शिकायत के अगले दिन हुआ विवाद
पुलिस के अनुसार, घटना से एक दिन पहले भाजपा पार्षद कैलाश बेहरा समेत कुछ अन्य पार्षदों ने अवैध शराब बिक्री को लेकर सिविल लाइन थाने में शिकायत की थी। शिकायत के साथ कथित अवैध शराब बिक्री का वीडियो भी पुलिस को सौंपा गया था।
पार्षदों ने शिकायत में बताया था कि देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक्सप्रेस-वे के नीचे सुबह करीब 6 बजे से अवैध शराब बिक्री की जा रही है। उन्होंने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की थी।
महिला पर पहले भी आबकारी एक्ट का केस
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार महिला के खिलाफ अलग से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, कुछ दिन पहले भी महिला को देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस का कहना है कि महिला के व्यवहार में सुधार नहीं होने के कारण उसके खिलाफ धारा 129 बीएमएसएस के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष इस्तगासा पेश किया गया है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
सिविल लाइन थाना पुलिस ने महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 324(3) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जांच कर रही है।
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