बिलासपुर में अधिकारी-कर्मचारियों की छुट्टी पर बैन:5 सरपंच और 12 पंच का होगा चुनाव, 27 जून को मतदान; आचार संहिता लागू

राज्य चुनाव आयोग के निर्देश पर बिलासपुर में भी त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर बैन लगा दिया है। जिले में 27 जून को 5 सरपंच और 12 पंच पदों पर चुनाव होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। मतदान केन्द्रों की सूची के प्रकाशन के साथ ही 2 जून को नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। इसकी आखिरी तारीख 9 जून है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श संहिता प्रभावशील हो गई है।
इन पंचायतों में होगा उपचुनाव
स्थानीय निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले के बिल्हा के ग्राम पंचायत पेण्डरवा (द), भरारी और मंजुरपहरी, कोटा के ग्राम पंचायत केन्दाडाड़ और तखतपुर के ग्राम पंचायत जूनापारा के सरपंच पद के लिए मतदान होगा। इसी प्रकार पंच पद के खाली पदों में बिल्हा के अंतर्गत ग्राम पंचायत धुमा के वार्ड क्र. 06, नेवसा के वार्ड क्र. 12, पोंड़ी स के वार्ड क्र. 12, लखराम के वार्ड क्र. 13, बिटकुली द के वार्ड क्र. 1, मस्तूरी के ग्राम पंचायत सुलौनी के वार्ड क्र 10 एवं पचपेड़ी (3), कोटा के ग्राम पंचायत मझवानी के वार्ड क्र 3, मझगवां के वार्ड क्र. 01, बेलगहना के वार्ड क्र. 17 एवं मेलनाडीह के वार्ड क्र. 6 और तखतपुर के जूनापारा में निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है।
अधिकारी- कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल
कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार ने आदेश जारी कर निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होते तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही उन्हें बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश दिया है। चुनाव प्रचार सभाओं के आयोजन, लाउडस्पीकर का उपयोग, जुलूस निकालने और संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में होर्डिंग्स लगाने के लिए सक्षम अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।