कोर्ट परिसर में महिला से ठगी, 20 हजार के गहने और नकदी लेकर भागी अज्ञात महिला
सरकारी योजना से 3.70 लाख रुपए दिलाने का दिया था भरोसा, राजपुर से बस में बैठाकर दुर्ग लाई; कोतवाली में मामला दर्ज
दुर्ग-भिलाई। सरकारी योजना की राशि दिलाने का भरोसा दिलाकर एक अज्ञात महिला ने 46 वर्षीय मजदूर महिला को ठगी का शिकार बना लिया। आरोपी ने पहले पीड़िता को 3 लाख 70 हजार रुपए मिलने की बात कहकर अपने विश्वास में लिया, फिर उसे दुर्ग लाकर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में वारदात को अंजाम दिया। बाथरूम में चांदी के आभूषण उतरवाने के बाद आरोपी एक हजार रुपए नकद लेकर भी फरार हो गई। पीड़िता की शिकायत के आधार पर दुर्ग कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
योजना की रकम दिलाने का दिया भरोसा
पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, धमधा थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुर निवासी कुमारी यादव (46) मजदूरी कर अपना जीवनयापन करती हैं। 16 अक्टूबर को दोपहर करीब 12 बजे एक अज्ञात महिला उनके घर पहुंची। उसने सरकारी योजना के आवेदन के बारे में पूछताछ की और दावा किया कि आवेदन भरे होने पर उन्हें 3.70 लाख रुपए मिल सकते हैं। रकम दिलाने के नाम पर आरोपी ने उन्हें तत्काल दुर्ग चलने के लिए कहा। उसने पीड़िता को किसी अन्य व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं देने की बात भी कही।
पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालकर आरोपी के साथ गईं
आरोपी के झांसे में आकर कुमारी यादव राजपुर पोस्ट ऑफिस पहुंचीं और महतारी वंदन योजना की राशि निकाली। इसके बाद दोनों बस से दुर्ग आईं और वहां से टेंपो लेकर कचहरी परिसर पहुंच गईं। रास्ते में गांव के सचिव भूपेन्द्र नजर आए तो आरोपी ने पीड़िता से कहा कि वह उन्हें पहचानती है, लेकिन इस बारे में उन्हें कुछ नहीं बताना है।
आभूषण पहनकर अंदर जाने से रोका
जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में पहुंचने के बाद आरोपी पीड़िता को बाथरूम में ले गई। वहां उसने चांदी के आभूषण पहनकर अंदर जाने की मनाही होने की बात कही। उसकी बातों में आकर कुमारी यादव ने अपने दोनों हाथों के चांदी के आभूषण उतार दिए। इसके बाद आरोपी ने उनके पास मौजूद एक हजार रुपए नकद भी ले लिए और बिना कुछ बताए वहां से निकल गई। कुछ देर बाद पीड़िता को ठगी का एहसास हुआ। उन्होंने आभूषणों की कीमत लगभग 20 हजार रुपए बताई है।
अज्ञात महिला के खिलाफ एफआईआर
पीड़िता ने 17 अक्टूबर को दुर्ग कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस अब आरोपी महिला की पहचान करने और उसके आने-जाने के रास्ते समेत अन्य पहलुओं की जांच में जुटी है।
suntimes 