1 सितंबर से  नया नियम: बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा

पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का निर्णय, विवाद करने वालों पर पुलिस करेगी कार्रवाई; बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए शुरू होगा अभियान

1 सितंबर से  नया नियम: बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा

रायपुर जिले में 1 सितंबर से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। एसोसिएशन ने इसकी जानकारी लिखित रूप से डिप्टी सीएम अरुण साव और कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह को दी है। पेट्रोल पंप संचालकों ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट पेट्रोल लेने पर हंगामा करता है, तो उसके खिलाफ पुलिस और प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।

रायपुर। राजधानी और जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर 1 सितंबर से एक सख्त नियम लागू होने जा रहा है। अब पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह फैसला छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने लिया है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिल धगत ने बताया कि बढ़ते सड़क हादसों और मौतों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों ने हेलमेट नहीं पहना था। ऐसे में लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करने का यह अभियान शुरू किया जा रहा है।

पेट्रोल पंप संचालकों ने आपसी सहमति से इस नियम को लागू करने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति नियम तोड़कर विवाद करेगा, तो पुलिस और प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा।

रायपुर में यह नियम पहले भी लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस समय सख्ती नहीं होने की वजह से लोग नियमों को नजरअंदाज कर देते थे। कई बार लोग दूसरों से हेलमेट उधार लेकर पेट्रोल डलवाते और वापस कर देते थे। इस बार पेट्रोलियम एसोसिएशन ने खुद आगे आकर जिम्मेदारी ली है और प्रशासन को लिखित में आश्वस्त किया है कि बिना हेलमेट किसी को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।