दुर्ग में नशीले पदार्थों का वैधानिक नष्टीकरण, 6 क्विंटल से अधिक गांजा समेत अन्य ड्रग्स नष्ट

एनडीपीएस एक्ट के 58 मामलों में जब्त मादक पदार्थों का किया गया निपटान, भिलाई इस्पात संयंत्र में पूरी हुई प्रक्रिया

दुर्ग जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किए गए मादक पदार्थों का वैधानिक नष्टीकरण किया गया। ड्रग्स डिस्पोजल समिति की मौजूदगी में 58 प्रकरणों में जब्त गांजा, ब्राउन शुगर और नशीली दवाइयों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया।

दुर्ग। नारकोटिक्स सेल, पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देश पर दुर्ग जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त मादक पदार्थों का वैधानिक नष्टीकरण किया गया। जिला स्तर पर गठित ड्रग्स डिस्पोजल समिति की निगरानी में रविवार को विभिन्न प्रकरणों में जब्त नशीले पदार्थों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नष्ट किया गया।

इस कार्रवाई के दौरान कुल 58 मामलों में जब्त मादक पदार्थों का निपटान किया गया। इनमें 612.515 किलोग्राम गांजा, 6.550 ग्राम ब्राउन शुगर, 78,333 टेबलेट, 23,200 कैप्सूल और 197 नशीले सिरप शामिल थे।

जब्त गांजा, ब्राउन शुगर, टेबलेट और कैप्सूल का नष्टीकरण भिलाई इस्पात संयंत्र में किया गया, जबकि नशीले सिरप को थाना नेवई क्षेत्र में निर्धारित प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया। पूरी कार्रवाई वैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए संपन्न कराई गई।

इस दौरान ड्रग्स डिस्पोजल समिति के सदस्य, नोडल अधिकारी (नष्टीकरण एवं भंडारण), नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर, डीसीआरबी शाखा के अधिकारी-कर्मचारी तथा नगर निगम भिलाई के सहायक राजस्व अधिकारी बसंत कुमार देवांगन उपस्थित रहे।

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। ऐसे मामलों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।