निगम की दुकानों का किराया नहीं पटाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, 15 दिन में चुकाएं बकाया

1992 से नहीं चुकाया किराया, कई दुकानदार नियमों का कर रहे उल्लंघन; आयुक्त ने दी चेतावनी—नहीं माने तो होगी दुकानें सील

निगम की दुकानों का किराया नहीं पटाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, 15 दिन में चुकाएं बकाया

भिलाई नगर निगम द्वारा पूर्व में आबंटित की गई दुकानों का वर्षों से किराया नहीं चुकाने वाले दुकानदारों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने और 15 दिन में बकाया वसूली के निर्देश दिए हैं।

भिलाईनगर.  पूर्व विशेष क्षेत्र प्राधिकरण (साडा) द्वारा भिलाई के प्रमुख स्थानों पर बनवाकर आबंटित की गई दुकानों का किराया कई वर्षों से लंबित चल रहा है। नगर निगम ने अब इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे दुकानदारों को 15 दिन के भीतर बकाया किराया जमा करने का अल्टीमेटम दिया है। निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं करने पर निगम कानूनी कार्रवाई करेगा और जरूरत पड़ी तो दुकानें सील भी की जाएंगी।

साडा द्वारा आकाशगंगा, नेहरू नगर, सुपेला स्कूल, सिरसा रोड, कोहका चौक, उत्तर गंगोत्री, थोक सब्जी मंडी सहित अन्य क्षेत्रों में 1000 से अधिक दुकानें और चबूतरे बनाए गए थे। इनका उद्देश्य उस समय बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देना था। लेकिन समय के साथ कई दुकानदारों ने किराया देना ही बंद कर दिया।

अधिकांश दुकानों का मासिक किराया ₹110 से ₹648 के बीच तय था, जो आज के मानकों के अनुसार बेहद कम है। अनुबंध के अनुसार हर पांच वर्ष में किराए में 10% की वृद्धि होनी थी, लेकिन कई दुकानदार 1992 से ही भुगतान नहीं कर रहे हैं। कुछ व्यापारी पुराने दर पर ही किराया जमा कर रहे हैं, जबकि कई बिना अनुमति के दुकानों को किराए पर भी चला रहे हैं।

इस पर आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली और सभी संबंधित अधिकारियों को तुरंत बकायादारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व वसूली एजेंसी के कामकाज पर नाराजगी जताई और सॉफ्टवेयर अपडेट करने को कहा। निगम की वेबसाइट पर सभी बकायादारों की सूची नाम और बकाया राशि सहित अपलोड की जा रही है।

आयुक्त ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और निगम की आय को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।