रेल संपत्ति चोरी के 5 साल पुराने मामलों में दो आरोपी गिरफ्तार

विशेष रेलवे न्यायालय के वारंट पर दुर्ग आरपीएफ की कार्रवाई, एक साल में पुराने मामलों के 32 आरोपियों को पकड़ा

रेल संपत्ति चोरी के 5 साल पुराने मामलों में दो आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग-भिलाई। रेल संपत्ति चोरी के पुराने मामलों में फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) दुर्ग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी अभियान के तहत आरपीएफ ने वर्ष 2021 में दर्ज चोरी के दो मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष रेलवे न्यायालय रायपुर से जारी अस्थायी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर टीम ने 26 अक्टूबर को मुखबिर की सूचना पर दोनों को उनके गांव से पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।

पहले मामले में बालोद जिले के दल्लीराजहरा निवासी केवल सिंह हलवा (44), पिता पुनीत राम हलवा को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ आरपीएफ पोस्ट दुर्ग में अपराध क्रमांक 04/2021 दर्ज है। इस प्रकरण का न्यायालय क्रमांक 9406/2021 है।

दूसरे मामले में दल्लीराजहरा निवासी नरेन्द्र उर्फ कन्नू बन गोस्वामी (36), पिता जोईधा बन गोस्वामी को पकड़ा गया। उसके खिलाफ अपराध क्रमांक 06/2021 दर्ज है। इस मामले का न्यायालय प्रकरण क्रमांक 9407/2021 है। दोनों प्रकरण रेल संपत्ति चोरी से संबंधित हैं। विशेष रेलवे न्यायालय रायपुर ने 28 सितंबर 2026 को दोनों आरोपियों के खिलाफ अस्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे।

मुखबिर की सूचना पर गांव में दबिश

वारंट की तामील के लिए आरपीएफ दुर्ग पोस्ट प्रभारी के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई थी। इसमें सहायक उप निरीक्षक निरंजन, आरक्षक एचआर सैनी और आरक्षक एसआर मीना शामिल थे। टीम ने मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों की तलाश की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पुराने मामलों में लगातार कार्रवाई

आरपीएफ दुर्ग के अनुसार, लंबित मामलों में न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पिछले एक साल में इस अभियान के तहत कुल 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुराने मामलों के आरोपियों की तलाश और वारंट की तामील का अभियान आगे भी जारी रहेगा।