सुरक्षा बलों पर फायरिंग एवं आईईडी ब्लास्ट की घटना में संलिप्त 6 माओवादी गिरफ्तार..

सुरक्षा बलों पर फायरिंग एवं आईईडी ब्लास्ट की घटना में संलिप्त 6 माओवादी गिरफ्तार..

दंतेवाड़ा. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज जगदलपुर सुन्दरराज पी. (भापुसे.), उप पुलिस महानिरीक्षक श्री कमलोचन कश्यप (भापुसे.) दन्तेवाड़ा रेंज, उप पुलिस महानिरीक्षक (परि.) सीआरपीएफ विकास कठेरिया (भापुसे.) के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राय (भापुसे.), श्री सुरेन्दर सिंह कमाण्डेंट सीआरपीएफ 231 बटालियन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राम कुमार बर्मन (रापुसे.) के निर्देशानुसार जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत् सीआरपीएफ 231 वी ‘‘ई’’ एवं ‘‘जी’’ कंपनी, यंग प्लाटून एवं थाना का संयुक्त बल ग्राम परलागट्टा एवं बैनपल्ली के जंगल/पहाड़ी की ओर नक्सल गस्त सर्चिंग हेतु रवाना किया गया था. नक्सल गस्त सर्चिग के दौरान ग्राम परलागट्टा के जंगल/पहाड़ी में पुलिस पार्टी को देखकर कुछ संदिग्ध व्यक्ति भागने व छिपने लगे।

1. सुंडाम हुर्रा पिता स्व0 सुंडाम कोसा उम्र लगभग 41 वर्ष जाति मुरिया निवासी कोण्डासावली स्कूलपारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा (कोण्डासावली मिलिशिया सदस्य)। 2. सुंडाम नंदा पिता स्व. सुंडाम सोना उम्र 28 वर्ष जाति मुरिया निवासी कोण्डासावली स्कूलपारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा (कोण्डासावली डीएकेएमएस सदस्य)। 3. मुद्दा सुंडाम पिता जोगा सुंडाम उम्र लगभग 30 वर्ष जाति मुरिया निवासी कोण्डासावली स्कूलपारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा (कोण्डासावली डीएकेएमएस सदस्य)। 4. माड़वी हांदा पिता स्व. माड़वी जोगा उम्र लगभग 40 वर्ष जाति मुरिया निवासी कोण्डासावली स्कूलपारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा ( कोण्डासावली मिलिशिया सदस्य)। 5. सुंडाम भीमा पिता स्व. सुंडाम हड़मा उम्र 43 वर्ष जाति मुरिया निवासी कोण्डासावली स्कूलपारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा (कोण्डासावली मिलिशिया सदस्य)। 6. हिड़मा माड़वी पिता स्व0 सन्नू माड़वी उम्र 24 वर्ष जाति मुरिया निवासी कोण्डासावली स्कूलपारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा (कोण्डासावली मिलिशिया सदस्य)  के पद पर कार्य करना एवं दिनांक 21.11.2023 को बडे़पल्ली एवं परलगट्टा के बीच पहाड़ी जंगली रास्ते में प्रेषर आईईडी लगाने एवं सुरक्षा बलों फायरिंग करने की घटना में शामिल होना बताये। उक्त आईईडी की चपेट में आने से सुरक्षा बल का एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ था!उपरोक्त माओवादियों के विरूद्व थाना किरन्दुल के अप.क्र.- 124/23 धारा- 147, 148, 149, 307 भादवि., 25, 27 आम्र्स एक्ट, 3,5 वि.प.अधि., 13(1), 38(2), 39(2) वि.वि.क्रि.नि.अधि. पंजीबद्ध होने सेे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जाता है।