हाईकोर्ट ने नाबालिग पीड़िता को दिया अबॉर्शन कराने का आदेश, भ्रूण का होगा DNA; जानें मामला
दसवीं कक्षा की रेप पीड़िता छात्रा प्रेग्नेंट हो गई थी। जिसके बाद अब होईकोर्ट ने छात्रा का अबॉर्शन कराने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने उसके भ्रूण का डीएनए टेस्ट कराने का भी आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 16 साल की प्रेग्नेंट छात्रा का अबॉर्शन कराने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने उसके भ्रूण का डीएनए कराने का भी कहा है। ताकि आरोपी को सजा मिले। मामला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले का है। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की रहने वाली दसवीं कक्षा की रेप पीड़िता छात्रा प्रेग्नेंट हो गई थी। इससे परेशान उसके पिता ने टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम की धारा 3 औक नियम 9 के तहत अपनी बेटी का अबॉर्शन कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई।