138 शिक्षकों पर कार्रवाई की तलवार: जॉइनिंग न करने पर निलंबन की चेतावनी
उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में 138 मामले अमान्य, 18 जुलाई तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर होगी सख़्त कार्रवाई

जिले में युक्तियुक्तकरण के तहत नई पदस्थापना के बाद भी 138 शिक्षक अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं। जबकि उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिकाओं में से अधिकांश मामलों को अमान्य कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि ये शिक्षक 18 जुलाई तक नए स्कूलों में कार्यभार नहीं संभालते हैं, तो उनके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।
दुर्ग। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत जिले में शिक्षकों की काउंसलिंग कर पदस्थापना आदेश जारी किए गए थे। लेकिन इस आदेश के विरोध में 147 शिक्षकों ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर कर दी थी। हाल ही में इस मामले की सुनवाई में न्यायालय ने 138 मामलों को अमान्य और केवल 9 मामलों को मान्य ठहराया है।
इस निर्णय के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे संबंधित शिक्षकों को तत्काल पदस्थ शालाओं में कार्यभार ग्रहण करवाएं। उन्हें 18 जुलाई 2025 की अंतिम समय-सीमा दी गई है।
यदि निर्धारित समय तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया, तो ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि युक्तियुक्तकरण समिति ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार सभी प्रकरणों की सुनवाई पूर्ण कर दी है, और जिन शिक्षकों के मामले निरस्त किए गए हैं, उन्हें अब तत्काल ड्यूटी जॉइन करनी होगी।
यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन कायम रखने और प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।