उधारी पैसे के विवाद पर कैंची से गोदकर मारा.....रायपुर कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई, युवती से रेप के आरोपी को 20 साल की जेल

उधारी पैसे के विवाद पर कैंची से गोदकर मारा.....रायपुर कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई, युवती से रेप के आरोपी को 20 साल की जेल

रायपुर जिला न्यायालय ने एक हत्या की आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी का अपने दोस्त के साथ उधारी के पैसे को लेकर विवाद हुआ था। जिसके बाद उसने कैंची से उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने एक युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को भी 20 साल की सजा सुनाई है।

पहला मामला 2 मार्च 2023 का है। प्रियांशु अग्रवाल अपने दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए शाम साढ़े 6 बजे के आसपास समता कॉलोनी स्थित चाय दुकान पर गया हुआ था। तभी वहां पर जोरा पारा का रहने वाला मोहन यादव अपने दोस्तों के साथ पहुंचा। तभी मोहन और प्रियांशु के बीच उधारी के पैसे को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान मोहन ने कैंची से प्रियांशु पर अटैक कर दिया।

इस घटना में प्रियांशु बुरी तरह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद आनन-फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद आजाद चौक पुलिस ने 23 मार्च 2023 को कोर्ट में केस डायरी पेश की। गवाहों और सबूतों के आधार पर अब्दुल जाहिद कुरैशी ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुना दी।

4 जनवरी 2022 को खरोरा स्थित गनियारी गांव के निवासी रिकेश कुमार साहू ने एक युवती को भगाकर ले गया। अचानक युवती के गायब होने से घर वालों ने खरोरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी ने युवती के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया।

जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने खोजबीन करके गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लवकेश प्रताप सिंह बघेल ने सबूतों गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी पर 20 साल की सजा और 3 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।