पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी: कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह की जमानत याचिका फिर खारिज

वैशालीनगर थाना में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज, कोर्ट में वकीलों ने जताई आपत्ति

पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी: कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह की जमानत याचिका फिर खारिज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह को एक बार फिर राहत नहीं मिली है। दुर्ग की अति सत्र न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले भी एक बार याचिका खारिज हो चुकी है। फिलहाल वे आठ दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं और लंबे समय तक जेल में रहने की आशंका जताई जा रही है।

भिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज कर दी गई है। वैशाली नगर थाना में उनके विरुद्ध BNSS की धारा 296, 353(1)(6), 353(1)(C), 352(2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।

उन्हें 3 जून को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जहां से रिमांड पर जेल भेजा गया। 5 जून को उनके अधिवक्ता के माध्यम से प्रथम जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था।

तत्पश्चात 10 जून को अति सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार कोसले की अदालत में दूसरी जमानत याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थी तुषार देवागन सहित वरिष्ठ अधिवक्ता उमा भारती साहू, गौरी चक्रवर्ती, पुरुषोत्तम सोनरे और विशेष लोक अभियोजक एम. के. दिल्लीवार, नंदिनी चंद्रवाशी, प्रकाश शर्मा, सूरज शर्मा, राकेश यादव, अशोक वर्मा, संजय सिंह सहित अन्य अधिवक्ताओं ने याचिका का विरोध किया।

आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने जमानत आवेदन को अस्वीकार कर दिया। वर्तमान में आरोपी बृजमोहन सिंह जेल में निरुद्ध हैं, और अब उनके लम्बे समय तक हिरासत में रहने की संभावना बढ़ गई है।