अग्निवीरों की भर्ती का रास्ता साफ, गेस्ट लेक्चरर नीति में बदलाव; ‘हनुमान अंश’ पर टैक्स की भरपाई
साय कैबिनेट ने भर्ती नियम-2026 पर लगाई मुहर, समान अंक पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को वरीयता और विश्वविद्यालय अनुभव के अंक का प्रावधान
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों की सरकारी भर्ती, अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति और फिल्म ‘हनुमान अंश’ के टैक्स फ्री फैसले को लेकर बुधवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम-2026 को मंजूरी दी गई। वहीं अतिथि व्याख्याता नीति-2026 में किए गए संशोधनों को कार्योत्तर स्वीकृति दी गई और फिल्म को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन किया गया।
आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी पदों पर 10% आरक्षण
राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी सिविल सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय पहले ही लिया था। अब इस व्यवस्था को लागू करने के लिए भर्ती के नियम तय कर दिए गए हैं।
नए नियमों के तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। भर्ती के मापदंड, चयन प्रक्रिया, आरक्षण और सेवा शर्तों को नियमों में शामिल किया गया है।
बराबर अंक होने पर मूल निवासी को प्राथमिकता
शासकीय महाविद्यालयों की अतिथि व्याख्याता नीति में संशोधन के बाद मेरिट को लेकर नया प्रावधान किया गया है। एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
इसके अलावा राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम पांच माह अध्यापन करने पर पांच अंक अनुभव के लिए दिए जाएंगे। अनुभव के लिए अधिकतम 30 अंक निर्धारित रहेंगे।
विस्थापित गेस्ट लेक्चररों को फिर मिलेगा मौका
कैबिनेट के फैसले के अनुसार राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके पूर्व अनुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर दिया जाएगा। मानदेय भुगतान की व्यवस्था भी बदली गई है। अब कालखंड के बजाय कार्य-दिवस के आधार पर मानदेय तय किया जाएगा। इसके साथ ही अतिथि व्याख्याताओं के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है।
फिल्म के SGST की सिनेमाघरों को होगी प्रतिपूर्ति
‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के संबंध में जारी वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री ने 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। इसके बाद सिनेमाघरों को फिल्म के प्रवेश शुल्क पर देय SGST के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति करने का आदेश जारी किया गया था। अब कैबिनेट ने इस आदेश का अनुसमर्थन कर दिया है।
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