रायपुर में 3 दिन बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें, निगम ने जारी किया आदेश…

रायपुर में 3 दिन बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें, निगम ने जारी किया आदेश…

रायपुर शहर में आगामी धार्मिक पर्वों को देखते हुए नगर निगम ने तीन दिनों तक मांस-मटन की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में आगामी धार्मिक पर्वों को देखते हुए नगर निगम ने तीन दिनों तक मांस-मटन की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनाल चौबे के निर्देश पर निगम क्षेत्र में 20 मार्च, 27 मार्च और 31 मार्च 2026 को मांस-मटन का विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

इन पर्वों पर रहेगा प्रतिबंध

नगर निगम के अनुसार 20 मार्च को चेटी चंद, 27 मार्च को रामनवमी और 31 मार्च को महावीर जयंती के अवसर पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह और सभी मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। निगम की स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्राही ने इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी किए हैं।

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित दिनों में यदि किसी होटल, रेस्टोरेंट या दुकान में मांस-मटन का विक्रय पाया जाता है तो सामग्री जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने सभी दुकानदारों और होटल संचालकों से आदेश का सख्ती से पालन करने की अपील की है।