₹20 में सालभर की दुर्घटना सुरक्षा, हादसे में मौत पर परिवार को मिल सकते हैं ₹2 लाख
18 से 70 वर्ष के बचत खाताधारकों के लिए योजना, मेडिकल जांच के बिना मिलता है कवर; जानिए पात्रता से क्लेम तक पूरी जानकारी
नई दिल्ली (ए)। अचानक होने वाली दुर्घटना परिवार की आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर डाल सकती है। ऐसे में कम खर्च में दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना उपयोगी विकल्प है। सिर्फ ₹20 के वार्षिक प्रीमियम पर इसमें 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना कवर मिलता है। बैंक और पोस्ट ऑफिस के पात्र खाताधारक ऑटो-डेबिट के जरिए इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या योजना में निर्धारित स्थायी विकलांगता होने पर बीमित व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। योजना की अवधि एक वर्ष की होती है और इसे हर साल आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए सालाना ₹20 प्रीमियम देना होता है।
इस योजना की खासियत यह है कि बीमा लेने के लिए सामान्य तौर पर मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं होती। दुर्घटना की स्थिति में मिलने वाली राशि बीमा कवर के नियमों और विकलांगता की प्रकृति के आधार पर तय होती है। मृत्यु होने पर क्लेम की राशि नामित व्यक्ति या कानूनी वारिस को दी जाती है।
बाढ़ और भूकंप भी दायरे में
योजना में अचानक और अप्रत्याशित बाहरी कारण से हुई घटनाओं को दुर्घटना माना जाता है। बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मृत्यु या विकलांगता को भी दुर्घटना कवर में शामिल किया गया है। हत्या की स्थिति में भी योजना के तहत लाभ मिल सकता है, जबकि आत्महत्या पर बीमा लाभ देय नहीं होता।
एक व्यक्ति, एक खाते से कवर
18 से 70 वर्ष की आयु वाले बैंक या पोस्ट ऑफिस बचत खाताधारक इस योजना के लिए पात्र हैं। यदि किसी व्यक्ति के कई बैंक खातों में खाते हैं, तब भी योजना का लाभ केवल एक खाते से लिया जा सकता है। संयुक्त खाते में प्रत्येक पात्र खाताधारक अलग-अलग प्रीमियम देकर बीमा कवर ले सकता है।
1 जून से 31 मई तक रहती है अवधि
प्रीमियम की राशि बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते से ऑटो-डेबिट के जरिए साल में एक बार काटी जाती है। बीमा कवर की सामान्य अवधि 1 जून से 31 मई तक रहती है। शुरुआती अवधि में योजना से नहीं जुड़ पाने वाला व्यक्ति बाद में भी निर्धारित प्रीमियम देकर इसमें शामिल हो सकता है। ऐसे मामले में जोखिम कवर प्रीमियम कटने के बाद शुरू होता है।
खाते में पैसा नहीं तो कवर रुक सकता है
यदि प्रीमियम काटने के समय खाते में पर्याप्त राशि नहीं है, तो योजना का कवर प्रभावित हो सकता है। खाता बंद होने या खाताधारक के 70 वर्ष की आयु पूरी होने पर भी बीमा सुरक्षा समाप्त हो जाती है। एक से अधिक खातों से प्रीमियम कटने की स्थिति में कवर केवल एक खाते पर ही लागू रहता है।
अस्पताल का खर्च योजना में शामिल नहीं
दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती होने या इलाज पर होने वाले मेडिकल खर्च का भुगतान इस योजना के तहत नहीं किया जाता। योजना का उद्देश्य दुर्घटना से मृत्यु या निर्धारित विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता देना है।
FIR कब जरूरी
सड़क, रेल या वाहन दुर्घटना, डूबने अथवा आपराधिक घटना से संबंधित मृत्यु के मामलों में पुलिस रिपोर्ट या एफआईआर की आवश्यकता हो सकती है। वहीं सांप के काटने या पेड़ से गिरने जैसे मामलों में अस्पताल के रिकॉर्ड और अन्य निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर क्लेम की प्रक्रिया की जा सकती है।
बैंक या पोस्ट ऑफिस से जुड़ें
योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित बैंक की शाखा या पोस्ट ऑफिस से संपर्क किया जा सकता है। भारत में बैंक खाता रखने वाले पात्र एनआरआई भी योजना में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, क्लेम की राशि भारतीय मुद्रा में ही दी जाती है।
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