आरबीआई ने जारी की एक अधिसूचना:पुराना फास्ट टैग अपडेट नहीं कराया तो रद्द होगा, टोल में लगेगा दोगुना टैक्स

चारपहिया गाड़ियों में लगे फास्ट टैग पुराने हो गए हैं या उनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो 31 जनवरी के बाद ये निष्क्रिय हो जाएंगे। यानी ऐसी कारें या बड़ी गाड़ियां टोल से गुजरेगी तो उन्हें दोगुना टोल टैक्स देना होगा। क्योंकि पुराने फास्ट टैग स्टिकर से ऑनलाइन रकम नहीं कटेगी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने एक अधिसूचना जारी कर बैंकों से कहा है कि 31 जनवरी 2024 से बिना केवाईसी या आधे-अधूरे केवाईसी अपडेट वाले फास्ट टैग को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। इसलिए वे अपने ग्राहकों को इसकी सूचना एसएमएस से दें। ताकि तय समय से पहले वे फास्ट टैग अपडेट करवा सकें।
दरअसल एनएचएआई एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि एक ही गाड़ी के नंबर पर कई फास्ट टैग जारी कर दिए गए हैं। बिना दस्तावेज लिए भी फास्ट टैग स्टिकर गाड़ियों में लग गए हैं। यह आरबीआई के नियमों का उल्लंघन है। इस वजह से एक ही नंबर वाले या पुराने फास्ट टैग को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार देशभर में 98 फीसदी टोल पर फास्ट टैग से ही टोल टैक्स लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ समेत देशभर में 8 करोड़ से ज्यादा फास्ट टैग यूजर्स हैं। इसमें चार करोड़ स्टिकर ही एक्टिव हैं और 1.2 करोड़ फास्ट टैग डुप्लीकेट हैं। इसलिए इसे अपडेट करना जरूरी है।
कैसे चेक करें अपना फास्ट टैग स्टेटस
- इसके लिए सबसे पहले fastag.ihmcl.com वेबसाइट पर जाना होगा।
- दाईं ओर टॉप पर लॉगिन टैब पर क्लिक कर जरूरी जानकारी सबमिट करें।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आने के बाद माय प्रोफाइल पर जाएं।
- इसमें आपको केवाईसी का स्टेटस और प्रोफाइल डिटेल्स भी मिल जाएगी।
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ऑनलाइन ऐसे कर सकते हैं अपडेट
- वेबसाइट fastag.ihmcl.com वेबसाइट पर जाना होगा।
- माय प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर जरूरी जानकारी दें।
- केवाईसी के सेक्शन पर जरूरी डिटेल्स भरकर अपडेट करें।
- पहचान और एड्रेस प्रूफ भरने के बाद फोटो अपलोड कर लें।
- डिक्लेरेशन चेक को कंफर्म करने के बाद सबमिट बटन दबाएं।
- सबमिट करने की तारीख से अधिकतम 7 दिन में अपडेट होगा।