छत्तीसगढ़ में नौकरी के लिए योग्यताएं बदली, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ में नौकरी के लिए योग्यताएं बदली, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

शैक्षणिक योग्यता के नए और संशोधित मानक तय कर दिए हैं। 26 दिसंबर 2025 को जारी इस आदेश के अनुसार अब शीघ्रलेखक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और चपरासी जैसे पदों के लिए योग्यता बढ़ा दी गई है।

छत्तीसगढ़ में स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर व सहायक ग्रेड 3 सहित कई पदों की योग्यताएं बदली, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

रायपुर 27 दिसंबर 2025।

 

छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने राज्य शासन के विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता के नए और संशोधित मानक तय कर दिए हैं। 26 दिसंबर 2025 को जारी इस आदेश के अनुसार अब शीघ्रलेखक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और चपरासी जैसे पदों के लिए योग्यता बढ़ा दी गई है।

 

अब इन पदों पर भर्ती के लिए निम्नलिखित योग्यताएं अनिवार्य होंगी

पद का नाम नई निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अन्य अनिवार्य कौशल

शीघ्रलेखक (Stenographer) 12वीं पास (10+2) 100 शब्द प्रति मिनट की शीघ्रलेखन गति + प्रमाण पत्र

डाटा एंट्री/कंप्यूटर ऑपरेटर 12वीं पास (10+2) 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा + 8,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा गति

स्टेनो टाइपिस्ट 12वीं पास (10+2) 60 शब्द प्रति मिनट की शीघ्रलेखन गति

सहायक ग्रेड-3 12वीं पास (10+2) 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा + 5,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा गति

वाहन चालक (Driver) 8वीं पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस

भृत्य/चौकीदार (Peon) 8वीं पास

प्रमुख बदलाव और उद्देश्य

योग्यता में वृद्धि

 

पहले इनमें से कई तृतीय श्रेणी के पदों के लिए 10वीं या पुरानी हायर सेकेंडरी को आधार माना जाता था, लेकिन अब 12वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है।

 

पारदर्शिता

 

शासन का लक्ष्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और पारदर्शी बनाना है ताकि योग्य अभ्यर्थियों को सही अवसर मिल सके।

 

एकसमान मानक

 

अब प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों और विभागों में इन पदों के लिए एक ही तरह के शैक्षणिक मानक लागू होंगे।