जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 23 अप्रैल को होगी संयुक्त सुनवाई

CBI को अपील की अनुमति और हाईकोर्ट के उम्रकैद फैसले को चुनौती; दोनों मामलों को SC ने साथ सुना जाने का दिया निर्देश

जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 23 अप्रैल को होगी संयुक्त सुनवाई

बिलासपुर। बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड एक बार फिर न्यायिक प्रक्रिया के केंद्र में है। इस मामले में आरोपी ठहराए गए अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने CBI को अपील की अनुमति देने वाले आदेश और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए उम्रकैद के फैसले—दोनों को एक साथ सुनवाई के लिए टैग कर दिया है। अब इन पर 23 अप्रैल को विस्तृत सुनवाई होगी।

अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग आदेशों को चुनौती दी थी। पहला, जिसमें CBI को अपील की अनुमति दी गई थी, और दूसरा हाईकोर्ट का फैसला, जिसमें उन्हें IPC की धारा 302 और 120-बी के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई। हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल को यह निर्णय देते हुए उन्हें तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश भी दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अमित जोगी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास जताया है। उन्होंने अपनी कानूनी टीम—वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, विवेक तन्खा, सिद्धार्थ दवे और शशांक गर्ग—का आभार भी व्यक्त किया।

गौरतलब है कि 4 जून 2003 को एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज मामले में कुल 31 आरोपियों को शामिल किया गया था, जिनमें से कुछ बाद में सरकारी गवाह बन गए। शुरुआती सुनवाई में 2007 में विशेष अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया था, लेकिन बाद में यह मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा, जहां उन्हें दोषी करार दिया गया।

मामले में मृतक के पुत्र सतीश जग्गी ने लगातार न्याय की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि हत्या एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा थी और जांच के दौरान साक्ष्यों को प्रभावित किया गया। वहीं, इस केस में कई प्रभावशाली लोगों समेत पुलिस अधिकारियों और अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई जा चुकी है।

अब सभी की नजरें 23 अप्रैल को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस बहुचर्चित हत्याकांड में आगे की न्यायिक दिशा तय होगी।