ज्योति और एपेक्स हॉस्पिटल को बंद करने का नोटिस:बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की NOC नहीं होने पर लिया गया एक्शन

भिलाई 3 चरोदा में संचालित सांई ज्योति और एपेक्स हॉस्पिटल का संचालन बंद करने के लिए नर्सिंग होम एक्ट दुर्ग की टीम ने नोटिस जारी किया है। संचालक बिना जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (Biomedical Waste Management) की NOC लिए हॉस्पिटल संचालित कर रहा था, इसलिए ये कार्रवाई की गई है।
जानकारी के मुताबिक, दुर्ग नर्सिंग होम एक्ट की टीम दो दिन पहले भिलाई तीन चरोदा स्थित सांई ज्योति हॉस्पिटल पहुंची थी। टीम ने जब नर्सिंग होम एक्ट से जुड़े दस्तावेजों की जांच की, तो उसमें बड़ी खामी पाई गई। टीम ने जब जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की एनओसी को चेक किया, तो वो 12 मार्च 2021 से 28 मई 2023 तक की ही थी।
5 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका था नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट
एनओसी की डेट 5 महीने पहले ही समाप्त हो चुकी थी। बिना पर्यावरण की एनओसी लिए हॉस्पिटल का संचालन नियमित रूप से किया जा रहा था। यह नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन और नियम के विपरीत है। इसके बाद टीम ने ये निर्देश दिया कि हॉस्पिटल को तत्काल बंद किया जाए और उसका संचालन वैध दस्तावेज कार्यालय में पेश करने के बाद ही किया जाए।
एपेक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को भी बंद करने का नोटिस
नर्सिंग होम एक्ट की टीम ने एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, कुम्हारी का भी संचालन बंद करने का नोटिस जारी किया है। टीम यहां भी निरीक्षण करने पहुंची थी। नर्सिंग होम एक्ट के जिला नोडल अधिकारी डॉ अनिल शुक्ला ने यहां भी जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की एनओसी की डेट समाप्त होना पाया। उसकी डेट 21 मार्च 2023 को समाप्त हो गई थी।
क्यों न प्रकरण पेश किया जाए उच्चाधिकारियों को
जांच टीम ने ज्योति और एपेक्स अस्पताल के संचालकों से नोटिस में पूछा है कि आज की तारीख तक पर्यावरण एनओसी के बिना ही चिकित्सालय का संचालन किया जा रहा था। यह नियम विपरीत है, क्यों न चिकित्सालय के नियम विरुद्ध संचालन के खिलाफ उच्चाधिकारियों के सामने मामला पेश कर लाइसेंस निरस्तीकरण कार्रवाई की अनुशंसा की जाए।