खास समाचार : छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छह सदस्यों को लूट व उगाही मामले में 7-7 साल की सजा
2021 में बम्हनीडीह क्षेत्र की घटना, कीटनाशक दुकान में घुसकर की थी मारपीट और एक लाख की जबरन वसूली, अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी पाया

जांजगीर-चांपा जिले में वर्ष 2021 में घटित एक संगीन आपराधिक मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छह पदाधिकारी एवं सदस्यों को दोषी ठहराया है। आरोपियों ने एक दुकान में घुसकर मारपीट व धमकी देते हुए जबरन एक लाख रुपये वसूले थे। न्यायालय ने सभी को विभिन्न धाराओं में सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
जांजगीर-चांपा। बम्हनीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021 में कीटनाशक दवाइयों की दुकान में घुसकर की गई मारपीट और लूटपाट के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से जुड़े छह लोगों को 7-7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
घटना 27 अगस्त 2021 की दोपहर की है, जब आरोपीगण—भूपेन्द्र रात्रे (31, बोकरामुडा बलौदा), लक्की उर्फ लकेश्वर वर्मा (29, भनपुरी रायपुर), तरुण कुमार (23, भनपुरी रायपुर), कृपाण बघेल (26, दीनदयाल कॉलोनी रायपुर), भोला कश्यप (29, मलदा, थाना हसौद, जिला शक्ति), एवं रामपल कश्यप (24, ग्राम जमडी, थाना हसौद, जिला शक्ति)—ने मिलकर बम्हनीडीह क्षेत्र की एक दुकान में प्रवेश कर दुकानदार के साथ गाली-गलौच, मारपीट और धमकी देते हुए एक लाख रुपये की उगाही की थी।
इस गंभीर मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (FTC), न्यायालय जांजगीर में की गई। न्यायालय ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 452, 323, 386, एवं 397 के तहत दोषी मानते हुए एक-एक वर्ष से लेकर सात-सात वर्ष तक के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा, आरोपी भोला कश्यप को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25(1)(1-ख)(ख) के तहत भी दोषी पाया गया, जिसके लिए उसे 3 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी गई। इस मामले की प्रभावशाली पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री योगेश गोपाल ने की।