बिना सेफ्टी इलेक्ट्रिक काम कराते समय गई युवक की जान, तीन साल बाद दुकान संचालक पर दर्ज हुआ केस

दस्ताने, गमबूट और हेलमेट के बिना कराया जा रहा था काम, करंट लगने से 22 वर्षीय वर्कर की हुई थी मौत

बिना सेफ्टी इलेक्ट्रिक काम कराते समय गई युवक की जान, तीन साल बाद दुकान संचालक पर दर्ज हुआ केस

दुर्ग-भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में करंट लगने से हुई युवक की मौत के मामले में पुलिस ने तीन साल बाद कार्रवाई करते हुए दुकान संचालक के खिलाफ लापरवाही से मौत का अपराध दर्ज किया है। जांच में सामने आया है कि इलेक्ट्रिक काम के दौरान वर्कर को कोई भी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराया गया था।

दुर्ग-भिलाई। सुपेला थाना क्षेत्र में तीन साल पहले हुई एक दर्दनाक दुर्घटना के मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दुकान संचालक को जिम्मेदार ठहराते हुए उसके खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मामला एक युवक की करंट लगने से हुई मौत से जुड़ा है, जहां बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के इलेक्ट्रिक काम कराया जा रहा था।

पुलिस के अनुसार मृतक शाबिर अहमद (22 वर्ष), पिता नासिर अहमद, निवासी इस्लाम नगर, सुपेला 10 दिसंबर 2022 को सुपेला मस्जिद (नूर) के पीछे स्थित जुबैर कुरैशी की दुकान में बिजली से संबंधित कार्य कर रहा था। इस दौरान अचानक करंट की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना के तुरंत बाद शाबिर को इलाज के लिए शंकराचार्य अस्पताल, जुनवानी ले जाया गया, जहां आपातकालीन विभाग में उपचार के दौरान उसी दिन दोपहर 1 बजकर 48 मिनट पर उसकी मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलने पर सुपेला थाना पुलिस ने मर्ग क्रमांक 110/2022 के तहत धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के साथ शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने मृत्यु का कारण कार्डियो-रेस्पिरेटरी अरेस्ट बताया, जबकि संभावित माध्यम इलेक्ट्रिक शॉक दर्ज किया गया।

जांच के दौरान मृतक के परिजनों, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए। जांच में यह तथ्य सामने आया कि दुकान संचालक जुबैर कुरैशी द्वारा शाबिर अहमद से बिना किसी सुरक्षा उपकरण—जैसे दस्ताने, गमबूट और हेलमेट—के इलेक्ट्रिक काम कराया जा रहा था।

पुलिस जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि यदि सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता, तो यह हादसा टाला जा सकता था। लापरवाही को मौत का कारण मानते हुए सुपेला थाना पुलिस ने जुबैर कुरैशी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए (लापरवाही से मृत्यु) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अस्पताल से प्राप्त मेडिकल मेमो, एमएलसी रिपोर्ट, मर्ग डायरी और अन्य दस्तावेजों के आधार पर मामले की पुष्टि की गई है और आगे की जांच जारी है।