सरकार ने इनकम टैक्स बिल 2025 लौटाया, 11 अगस्त को पेश होगा संशोधित मसौदा

जटिल प्रावधानों को आधा सरल करने की तैयारी, सलेक्ट कमेटी की ज्यादातर सिफारिशें होंगी शामिल

सरकार ने इनकम टैक्स बिल 2025 लौटाया, 11 अगस्त को पेश होगा संशोधित मसौदा

केंद्र सरकार ने मौजूदा इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस लेकर नया और सरल मसौदा पेश करने का निर्णय लिया है। 13 फरवरी को लोकसभा में पेश हुआ यह बिल अब संशोधनों के साथ 11 अगस्त को फिर पेश किया जाएगा, जिसमें सलेक्ट कमेटी की अहम सिफारिशें भी शामिल होंगी।

नई दिल्ली (ए)। आयकर कानून में बड़े बदलाव की दिशा में केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस लेने की घोषणा कर दी। 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किए गए इस बिल को अब संशोधित रूप में 11 अगस्त को फिर से सदन में लाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य अलग-अलग संस्करणों से उत्पन्न भ्रम को समाप्त करना और सांसदों के सामने एक समेकित मसौदा रखना है, जिसमें सभी प्रस्तावित संशोधन स्पष्ट रूप से दर्ज हों।

बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सलेक्ट कमेटी ने बिल में कई अहम बदलाव सुझाए थे, जिन्हें नए संस्करण में शामिल किया जाएगा। मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 में अब तक 4,000 से अधिक संशोधन हो चुके हैं और यह 5 लाख से ज्यादा शब्दों का हो गया है, जिसके कारण यह अत्यधिक जटिल हो गया है। सरकार का दावा है कि नया विधेयक मौजूदा कानून को लगभग 50 प्रतिशत तक सरल बना देगा, जिससे करदाताओं को नियम समझने और पालन करने में आसानी होगी।