Breaking News: पवन खेड़ा को मिली अंतरिम जमानत, असम और UP पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस

नई दिल्ली। नेशनल डेस्क कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने द्वारका कोर्ट से कहा है कि पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी जाए। अब असम पुलिस उन्हें अपने साथ असम नहीं ले जा सकेगी।
इस मामले में मंगलवार को अगली सुनवाई होनी है, तब तक खेड़ा को नियमित जमानत के लिए आवेदन करना होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि तीनों एफआईआर एक ही जगह क्लब कर दी जाएं। अदालत ने कहा कि अलग-अलग जगहों पर मामले की सुनवाकरने की ई जरूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने असम, यूपी पुलिस को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की FIR को एक साथ करने की याचिका पर नोटिस जारी किया।SC ने सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।