आदतन अपराधी सत्येन्द्र तिवारी 6 माह के लिए सूरजपुर जिला बदर

डीआईजी/एसएसपी सूरजपुर की अनुशंसा पर कलेक्टर ने लिया बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश के सीमावर्ती जिलों में प्रवेश भी प्रतिबंधित

आदतन अपराधी सत्येन्द्र तिवारी 6 माह के लिए सूरजपुर जिला बदर

सूरजपुर जिले में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। इसी क्रम में एक आदतन अपराधी सत्येन्द्र तिवारी को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत छह माह के लिए जिले से बाहर कर दिया गया है। कलेक्टर सूरजपुर ने डीआईजी/एसएसपी की अनुशंसा पर यह कठोर निर्णय लिया।

सूरजपुर। सूरजपुर जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी दिशा में डीआईजी/एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर की अनुशंसा पर कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन ने आदतन अपराधी सत्येन्द्र कुमार राय उर्फ सत्येन्द्र तिवारी उर्फ मोनू (पिता रामप्यारे, उम्र 37 वर्ष), निवासी नगर पंचायत प्रेमनगर, थाना प्रेमनगर के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा-5 के तहत जिला बदर का आदेश जारी किया है।

यह आदेश 10 जून 2025 से प्रभावी हुआ है, जिसके तहत आरोपी को सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, कोरिया, बलरामपुर-रामानुजगंज, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छत्तीसगढ़) और सिंगरौली (मध्यप्रदेश) की सीमा से छह माह तक बाहर रहना होगा। आदेश के उल्लंघन पर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

सत्येन्द्र तिवारी के खिलाफ अब तक कुल 9 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें 3 प्रकरण मारपीट, गाली-गलौज, एसटी-एससी एक्ट, शासकीय कार्य में बाधा, शासकीय सेवक को धमकाने, मेडिकल प्रोफेशनल एक्ट का उल्लंघन शामिल है। इसके अतिरिक्त एक अपराध उद्दीपन का मामला और पांच बार प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे आपराधिक तत्वों पर आगे भी लगातार निगरानी रखी जाएगी और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।