बहुचर्चित हाई प्रोफाइल अभिषेक मिश्रा हत्याकांड के दोषियों विकास जैन व अजीत सिंह को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर ने किया दोषमुक्त
अभियोजन पक्ष सुनवाई के दौरान घटना की कड़ियों को जोड़ नहीं पाया, जिसका लाभ आरोपितों को मिला….

भिलाई के बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड के दो दोषियों को उच्च न्यायालय बिलासपुर ने दोषमुक्त कर दिया है। जिला न्यायालय ने मामले के दो आरोपित विकास जैन और अजीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं एक अन्य आरोपित विकास जैन की पत्नी किम्सी जैन को दुर्ग न्यायालय ने पूर्व में ही दोषमुक्त कर दिया था।
जिला न्यायालय ने इस मामले में 10 मई 2021 को फैसला सुनाया था। जिला न्यायालय के फैसले को दोनों आरोपितों ने बिलासपुर उच्च न्यायालय में चुनौती थी। उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं रविद्र कुमार अग्रवाल ने की। आरोपितों की ओर से उच्च न्यायालय में प्रकरण की पैरवी करने वाली अधिवक्ता उमा भारती साहू ने बताया कि यह पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिका हुआ था।