कर्ज चुकाने के बाद भी नहीं मिली राहत, ब्याज वसूली और धमकी के आरोप में मां-बेटी पकड़ी गईं
50 हजार रुपए लेकर 72,500 लौटाने के बाद भी 1.50 लाख की मांग का आरोप, पुलिस ने नकदी के साथ ब्लैंक चेक और स्टाम्प पेपर किए जब्त
दुर्ग-भिलाई। ब्याज पर दिए गए कर्ज की वसूली को लेकर विवाद का मामला सामने आने के बाद वैशालीनगर पुलिस ने मां-बेटी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कर्ज की रकम का भुगतान करने के बावजूद अतिरिक्त पैसे मांगे जा रहे थे। रकम देने में देरी होने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 3 लाख 79 हजार 900 रुपए नकद के साथ लेन-देन का हिसाब रखने वाली डायरी, ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर बरामद किए हैं। प्रकरण में एक अन्य आरोपी की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
पुलिस के मुताबिक, बबली साहू उर्फ बबली निरंजन (42) और ज्योति निरंजन (27) को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। शिकायत वैशालीनगर निवासी पूनम मनोज कुमार ने 27 अक्टूबर को दर्ज कराई थी। पूनम ने पुलिस को बताया कि उसने वर्ष 2024 में 50 हजार रुपए ब्याज पर लिए थे। कर्ज के बदले उसने सुरक्षा के तौर पर ब्लैंक चेक और हस्ताक्षर किया हुआ खाली स्टाम्प पेपर दिया था।
किश्तों में भुगतान के बाद भी अतिरिक्त रकम का दबाव
पूनम के अनुसार, वह 29 सप्ताह तक हर सप्ताह 2,500 रुपए जमा करती रही और कुल 72,500 रुपए चुका चुकी थी। इसके बाद भी उससे 1 लाख 50 हजार रुपए और मांगे जा रहे थे। शिकायत में आरोप लगाया गया कि रकम देने में असमर्थता जताने पर उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई।
पूनम की सहेली सुमिता तब्बोली ने भी इसी तरह की शिकायत की है। उसने बताया कि एक लाख रुपए कर्ज लेने के बाद 28 सप्ताह तक हर सप्ताह पांच हजार रुपए दिए और कुल 1 लाख 40 हजार रुपए चुका दिए। इसके बावजूद उसे परेशान करने और धमकी देने का आरोप लगाया गया है।
दो ठिकानों से मिली करीब 3.80 लाख की नकदी
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की और संबंधित ठिकानों पर तलाशी ली। बबली साहू के कब्जे से 99 हजार 900 रुपए बरामद किए गए, जबकि सीमा यादव के मकान से करीब 2 लाख 80 हजार रुपए मिले। दोनों जगहों से मिली रकम मिलाकर 3 लाख 79 हजार 900 रुपए जब्त किए गए हैं।
पुलिस को तलाशी के दौरान ब्याज के लेन-देन से संबंधित डायरी, अलग-अलग बैंकों के ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर भी मिले हैं। पुलिस इन दस्तावेजों के जरिए लेन-देन की प्रकृति और रकम की वसूली से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है।
बबली के खिलाफ पहले से दो प्रकरण
पुलिस ने बताया कि बबली साहू उर्फ बबली निरंजन के खिलाफ सुपेला थाने में कर्जा एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत पहले भी दो मामले दर्ज हैं। इनमें अपराध क्रमांक 138/2026 और 1138/2026 शामिल बताए गए हैं। वर्तमान मामले में दोनों महिलाओं को 28 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 308(5), 3(5) और कर्जा एक्ट की धारा 4 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।
संपादन संबंधी नोट: मूल खबर में शीर्षक के अनुसार 50 हजार रुपए के बदले 2.22 लाख रुपए की मांग का उल्लेख है, जबकि विवरण में 72,500 रुपए भुगतान के बाद 1.50 लाख रुपए अतिरिक्त मांगे जाने की बात है। दोनों आंकड़ों का कुल 2.22 लाख रुपए होता है, इसलिए शीर्षक में इसे स्पष्ट किया गया है। साथ ही, एक अन्य आरोपी के नाम और भूमिका की पुलिस से पुष्टि कर लें।
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