गांजा तस्करी से अर्जित संपत्ति पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 40 लाख की संपत्ति SAFEMA के तहत जब्त

खुर्सीपार में जी. सरोजनी और जी. धनराजू की चल-अचल संपत्ति SAFEMA कोर्ट के आदेश पर सीज, तीन मकान और दो वाहन जप्त

 दुर्ग पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए SAFEMA अधिनियम के तहत दो आरोपियों की लगभग 40 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। SAFEMA कोर्ट मुंबई के आदेश के बाद खुर्सीपार स्थित तीन मकानों और दो दुपहिया वाहनों को सीज किया गया।

दुर्ग। दुर्ग पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत NDPS एक्ट में गिरफ्तार आरोपी जी. सरोजनी और जी. धनराजू की अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को SAFEMA (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Act) के तहत जब्त किया गया है।

थाना खुर्सीपार क्षेत्र में दिनांक 06 सितंबर 2024 को दर्ज अपराध क्रमांक 171/2024 में जी. सरोजनी को गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आया कि वह पूर्व में भी NDPS एक्ट के मामलों में संलिप्त रही है और अवैध मादक पदार्थों की बिक्री से प्राप्त धन से संपत्ति अर्जित की है।

दुर्ग पुलिस द्वारा SAFEMA कोर्ट मुंबई में प्रस्तुत आवेदन और साक्ष्यों के आधार पर 09 मई 2025 को संपत्तियों की जब्ती का आदेश पारित किया गया। इसके तहत जी. सरोजनी की खुर्सीपार स्थित दो आवासीय मकान और मिनी माता नगर स्थित एक मकान तथा जी. धनराजू के नाम दर्ज दो दुपहिया वाहन जब्त किए गए।

SAFEMA कोर्ट द्वारा जप्त संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है:

  • आवासीय मकान, बालाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई – मालिक: जी. सरोजनी – मूल्य: ₹16,55,654/-
  • आवासीय मकान, मिनी माता नगर, खुर्सीपार, भिलाई – मालिक: जी. सरोजनी – मूल्य: ₹20,46,444/-
  • आवासीय मकान, गणेश मंदिर, बालाजी नगर, खुर्सीपार – मालिक: जी. सरोजनी – मूल्य: ₹2,12,502/-
  • हीरो होंडा एक्टिवा (CG 07 CQ 5990) – मालिक: जी. धनराजू – मूल्य: ₹40,000/-
  • हीरो मोटरसाइकिल (CG 04 CA 1208) – मालिक: जी. धनराजू – मूल्य: ₹25,000/-

इस प्रकार कुल ₹40 लाख की चल-अचल संपत्ति को जब्त किया गया। दुर्ग पुलिस ने इस कार्यवाही को मादक पदार्थों के खिलाफ "जीरो टॉलरेंस नीति" का हिस्सा बताया और कहा कि यह नेटवर्क तोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।