मेंटेनेंस चार्ज नहीं चुकाया तो देना होगा जुर्माना, रेरा ने जारी किए सख्त निर्देश

बकाया भुगतान पर लगेगा ब्याज, सोसाइटी उठा सकेगी शिकायत

मेंटेनेंस चार्ज नहीं चुकाया तो देना होगा जुर्माना, रेरा ने जारी किए सख्त निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने कॉलोनियों और अपार्टमेंट्स में रहने वालों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। अब निर्धारित मेंटेनेंस चार्ज का भुगतान अनिवार्य होगा, अन्यथा देरी पर ब्याज सहित रकम चुकानी होगी।

रेरा के मुताबिक, किसी भी कॉलोनी या अपार्टमेंट के निर्माण के बाद उसकी जिम्मेदारी एक पंजीकृत सोसाइटी को सौंपी जाती है, जो उसकी देखरेख और सुविधाओं का ध्यान रखती है। वहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए तय मेंटेनेंस चार्ज भरना आवश्यक होगा। अगर कोई व्यक्ति इसका भुगतान नहीं करता, तो सोसाइटी इसकी शिकायत रेरा में कर सकती है।

इसके अलावा, अगर कोई आवंटी अपने एलॉटमेंट डीड में उल्लिखित मेंटेनेंस चार्ज या अन्य शर्तों का पालन नहीं करता है, तो इससे जुड़े मामलों की सुनवाई का अधिकार रेरा को होगा। हालांकि, मेंटेनेंस चार्ज की दरों में बदलाव से संबंधित विवादों का निपटारा सहकारिता अधिनियम के तहत किया जाएगा।