20 अपराधों में लिप्त कबाड़ी अपराधी नितेश कुमार हुआ जिलाबदर, सूरजपुर कलेक्टर ने जारी किया आदेश

हत्या से लेकर चोरी और नकबजनी तक – आदतन अपराधी नितेश कुमार पर सूरजपुर पुलिस की सख्ती, 1 वर्ष के लिए 6 जिलों में प्रवेश पर रोक

20 अपराधों में लिप्त कबाड़ी अपराधी नितेश कुमार हुआ जिलाबदर, सूरजपुर कलेक्टर ने जारी किया आदेश

सूरजपुर पुलिस द्वारा लगातार निगरानी और कड़ी कार्रवाई के तहत जिले के एक आदतन अपराधी नितेश कुमार को आखिरकार जिले से निष्कासित कर दिया गया। डीआईजी/एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर की अनुशंसा पर कलेक्टर एस. जयवर्धन ने नितेश को एक वर्ष के लिए सूरजपुर सहित छह जिलों की सीमा से बाहर रहने का आदेश पारित किया है। उस पर हत्या, हत्या का प्रयास, नकबजनी, मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसे कुल 20 गंभीर प्रकरण दर्ज हैं।

सूरजपुर। अपराध की दुनिया में लंबे समय से सक्रिय और पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके कबाड़ी अपराधी नितेश कुमार पिता विश्वनाथ सिंह (उम्र 32 वर्ष), निवासी ग्राम पउवापारा, थाना विश्रामपुर को अब जिले की सीमाओं से बाहर रहना होगा।

डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर की सिफारिश पर कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन ने नितेश को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 के अंतर्गत 10 जून 2025 से प्रभावी 1 वर्ष की जिला बदर की सजा दी है।

नितेश पर दर्ज 20 अपराधों में शामिल हैं:

  • 1 हत्या का मामला
  • 1 हत्या के प्रयास की घटना
  • 2 मारपीट और गाली-गलौज
  • 4 नकबजनियां
  • 1 चोरी का प्रकरण
  • 1 मामला आर्म्स एक्ट के तहत
  • 1 मामला लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम का
  • 10 बार शांति भंग की आशंका में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

सूरजपुर के साथ-साथ सरगुजा, कोरिया, कोरबा, बलरामपुर-रामानुजगंज, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.), और सिंगरौली (म.प्र.) के राजस्व जिलों की सीमा में भी नितेश कुमार के प्रवेश पर रोक रहेगी। आदेश के उल्लंघन पर उसे सख्त वैधानिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

सूरजपुर पुलिस की सतत निगरानी और अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति का यह उदाहरण जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सशक्त कदम है। लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर काबू पाने की दिशा में यह कार्रवाई एक सख्त और सकारात्मक संदेश देती है।