अमानक दवाएं मिलने पर 4 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित: खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने की कार्रवाई...

दुर्ग जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 4 मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई जब्त सैंपल की गुणवत्ता परिक्षण रिपोर्ट में कमी पाए जाने पर की गई है। इसके साथ ही दो मेडिकल स्टोर्स संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. जे.पी. मेश्राम से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें अमानक दवाएं बेची जाने की शिकायत मिली थी। डॉ. मेश्राम ने औषधि निरीक्षकों की अलग-अलग टीमों को बीते सप्ताह अक्टूबर 2023 में दवा दुकानों का निरीक्षण करने भेजा था।
इस टीम ने जिले के अलग-अलग 55 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया था। इस अवधि में एक औषधि का नमूना डीपीसीओ के अंतर्गत लिया गया। प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी कि 8 औषधियों की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट अमानक प्राप्त हुई। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दो फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने फर्म मेसर्स सिन्हा मेडिकल स्टोर्स धनोरा, मेसर्स प्रेरणा मेडिकोज हडको भिलाई, मेसर्स ओम श्री साईं मेडिकल मालवीय नगर दुर्ग, मेसर्स माता लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स जुनवानी रोड भिलाई को निलंबित कर दिया है। जिले के औषधि निरीक्षकों ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम यानि कोटपा एक्ट 2003 के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें धमधा बस स्टैण्ड के पास स्थित पान ठेला, गंडई चौक के पास पानठेला, बीरझापुर के किराना स्टोर्स, सुपारी सेंटर, स्कूलों के आस पास, थाना छावनी क्षेत्र के बस स्टैण्ड, बाजार चौक के पास पानठेला और नंदनी रोड भिलाई क्षेत्र में चालानी कार्रवाई की गई है।