छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से नए नियम लागू: राहत भी, महंगाई भी!
पेट्रोल सस्ता, टोल टैक्स महंगा, सरकारी कर्मचारियों का DA बढ़ा, बैंकिंग और टैक्स में हुए बदलाव

रायपुर। 1 अप्रैल 2025 से छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में कई नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता, सरकारी कर्मचारियों, वाहन चालकों और व्यापारियों पर पड़ेगा। प्रदेश में पेट्रोल 1 रुपए सस्ता हो गया है, लेकिन टोल टैक्स 5 से 15 रुपए तक बढ़ गया, जिससे सफर महंगा हो सकता है। वहीं, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया, जिससे उनकी सैलरी में इजाफा होगा।
सरकारी दफ्तरों में ई-ऑफिस सिस्टम लागू हो गया है, जिससे अब फाइलें डिजिटल तरीके से आगे बढ़ेंगी। गर्मी को देखते हुए 2 अप्रैल से स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है – अब स्कूल सुबह 7 से 11 बजे तक चलेंगे। आबकारी विभाग ने शराब के दाम 20 से 300 रुपए तक कम कर दिए हैं, जिससे शराब प्रेमियों को राहत मिलेगी।
बैंकिंग और टैक्स में बड़े बदलाव:
- 12 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- सीनियर सिटीजन्स को FD पर 1 लाख तक के ब्याज पर TDS छूट मिलेगी।
- PAN और आधार लिंक न करने पर पेनाल्टी लगेगी और टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है।
- अब दूसरे बैंकों के ATM से महीने में सिर्फ 3 बार फ्री ट्रांजेक्शन मिलेगा, इसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर 20-25 रुपए तक चार्ज देना होगा।
इन बदलावों के बाद जनता को कुछ मामलों में राहत मिलेगी, लेकिन कुछ जगह जेब पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा।