दीपावली में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता: पटाखा दुकानों के लिए नई गाइडलाइन जारी

टिन शेड अनिवार्य, बांस-कपड़े से बनी दुकानों पर रोक, नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई

दीपावली में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता: पटाखा दुकानों के लिए नई गाइडलाइन जारी

दुर्ग। दीपावली के अवसर पर आगजनी और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दुर्ग जिले के प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने पटाखा दुकानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार अब सभी स्थायी और अस्थायी दुकानों को टिन शेड से बनाना अनिवार्य होगा, जबकि बांस, कपड़ा या बल्ली जैसी ज्वलनशील सामग्री का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके साथ ही दुकानों में अग्निशमन यंत्र, पानी और सुरक्षा उपकरण रखना जरूरी होगा।

टिन शेड में दुकानें, दूरी का पालन अनिवार्य

एडवाइजरी में दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर दूरी सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। दुकानों के सामने वाहन पार्किंग पूरी तरह बंद रहेगी, ताकि आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस आसानी से पहुँच सकें। इसके बावजूद दुर्ग और भिलाई में कई दुकानें बांस और कपड़े से बन रही हैं और दूरी का पालन नहीं हो रहा है।

अग्निशमन उपकरण और स्टॉक नियम

हर दुकान में कम से कम पांच किलो का डीसीपी अग्निशमन यंत्र, 200 लीटर पानी का ड्रम और बाल्टी रखना अनिवार्य होगा। दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि निर्धारित मात्रा से अधिक पटाखा रखने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सीसीटीवी और बिजली सुरक्षा अनिवार्य

दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, खुली बिजली बत्ती, तेल या गैस लैंप का प्रयोग प्रतिबंधित है। सभी विद्युत तार सुरक्षित और ढके होने चाहिए, मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर होना जरूरी है।

ट्रांसफार्मर और हाई टेंशन लाइन से दूरी

एडवाइजरी के अनुसार कोई भी पटाखा दुकान ट्रांसफार्मर के पास या हाई टेंशन पावर लाइन के नीचे नहीं लगाई जाएगी। दुकानों के आसपास अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के नंबर प्रमुख स्थानों पर चस्पा होंगे।

ग्रीन पटाखों की बिक्री और जनता के लिए सावधानियाँ

पुलिस और एसडीआरएफ ने नागरिकों से सिर्फ लाइसेंसधारी दुकानों से ही पटाखे खरीदने की अपील की है। पटाखे हमेशा खुले मैदान या पार्क में जलाएं और घर के अंदर, खिड़की या बंद जगह पर कभी न जलाएं। पटाखा जलाते समय सूती वस्त्र पहनें और ज्वलनशील वस्तुओं के पास पटाखे न जलाएं।

नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

अग्निशमन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन न करने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों और नागरिकों को एडवाइजरी का पालन कर सुरक्षित दीपावली मनाने का निर्देश दिया गया है।