प्रतिबंधित MDMA ड्रग्स बेचने के फिराक ग्राहक तलाश करते 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 लाख रुपए का मशरूका जप्त

प्रतिबंधित MDMA ड्रग्स बेचने के फिराक ग्राहक तलाश करते 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 लाख रुपए का मशरूका जप्त

रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ.संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रहीं है। नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया है साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामाग्री बिक्री करने वालों एवं सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।

इसी तारतम्य में दिनांक 16.11.2024 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत दुर्गा नगर केनाल रोड पास कुछ व्यक्ति अपने पास प्रतिबंधित मादक पदार्थ एम.डी.एम.ए. (methylenedioxymethamphetamine) रखें है तथा बिक्री की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन अजय कुमार (भापुसे) तथा उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी सिविल लाईन को आरोपियों को प्रतिबंधित मादक पदार्थ एम.डी.एम.ए के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया।

जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताये उक्त स्थान जाकर हुलिये के व्यक्यिों को चिन्हांकित कर घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम क्षितिज पाण्डेय, सिद्धार्थ राय एवं आयूष अग्रवाल निवासी रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनकी तलाशी लेने पर उनके पास प्रतिबंधित मादक पदार्थ एम.डी.एम.ए रखा होना पाया गया।

जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से प्रतिबंधित मादक पदार्थ एम.डी.एम.ए 3.88 ग्राम तथा घटना से संबंधित 04 नग स्मार्ट मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 2,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 591/24 धारा 22बी नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।