डोंगरगढ़ दर्शन को निकली युवती की सड़क हादसे में मौत, थार वाहन के मालिक सहित चार आरोपी गिरफ्तार
सोमनी थाना क्षेत्र में नाबालिक चला रहा था तेज रफ्तार थार, महिमा साहू की मौत के बाद पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया मामला
डोंगरगढ़ बम्लेश्वरी मंदिर दर्शन को पैदल जा रही भिलाई की युवती महिमा साहू की सड़क हादसे में मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना में नाबालिक चालक समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वाहन स्वामी ने वाहन किराये पर देकर और साक्ष्य छिपाने का प्रयास कर अपराध को और गंभीर बना दिया था। पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल और नाबालिक को संप्रेषण गृह भेज दिया है।
राजनांदगांव। थाना सोमनी क्षेत्र में पैदल यात्री को तेज रफ्तार थार वाहन से कुचलकर हुई मौत के मामले का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने वाहन मालिक समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, वहीं नाबालिक चालक को संप्रेषण गृह राजनांदगांव भेजा गया है।
घटना 24 सितंबर की है, जब 21 वर्षीय महिमा साहू पिता चंद्रहास साहू निवासी घासीदास नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भिलाई (थाना जामुल) अपने दोस्तों के साथ पैदल डोंगरगढ़ बम्लेश्वरी दर्शन के लिए जा रही थी। ग्राम मनकी खंडेलवाल बांस डिपो के पास राजनांदगांव-दुर्ग जीई रोड पर महिंद्रा थार (CG 04 QC 8007) के चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर उसे टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल महिमा को सेक्टर-9 अस्पताल भिलाई ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि थार वाहन स्वामी रजत सिंह ने अपना वाहन नयन सिंह को किराये पर दिया था। नयन ने आगे यह वाहन एक नाबालिक को चलाने के लिए दे दिया। हादसे के बाद वाहन मालिक ने साक्ष्य छिपाने के लिए दूसरे व्यक्ति राजू धुर्वे को चालक के रूप में पेश किया। विवेचना में सच्चाई सामने आने पर पुलिस ने आरोपी रजत सिंह (31) निवासी सेक्टर-2 भिलाई, नयन सिंह उर्फ छोटू (31) निवासी जयंती नगर दुर्ग, राजू धुर्वे (26) निवासी कबीरधाम और विधि उल्लंघन करने वाले नाबालिक को धारा 106, 61(2), 238 बीएनएस और मोटरयान अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी सोमनी प्रमोद श्रीवास्तव और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को न्यायालय पेश किया। तीन आरोपियों को जेल दाखिल किया गया, जबकि नाबालिक को संप्रेषण गृह भेजा गया।
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