दुर्ग के बस स्टैंड क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, 80 गैस कार्ड और 30 से अधिक सिलेंडर जब्त

भोले बाबा गैस रिपेयरिंग सेंटर की आड़ में चल रहा था अवैध रिफिलिंग कारोबार, घरेलू सिलेंडरों से गाड़ियों और होटलों के लिए गैस भरने का खुलासा; बड़ा हादसा टला

दुर्ग के बस स्टैंड क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, 80 गैस कार्ड और 30 से अधिक सिलेंडर जब्त

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने अवैध गैस रिफिलिंग के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। भीड़भाड़ वाले बस स्टैंड क्षेत्र में संचालित भोले बाबा गैस रिपेयरिंग सेंटर की आड़ में घरेलू और व्यवसायिक सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस भरी जा रही थी। मौके से पुलिस ने 80 से अधिक गैस रिफिलिंग कार्ड और 30 से अधिक सिलेंडर जब्त किए हैं।

दुर्ग । दुर्ग जिले के मुख्य बस स्टैंड क्षेत्र में संचालित एक गैस रिपेयरिंग दुकान की आड़ में चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस को सूचना मिली थी कि भोले बाबा गैस रिपेयरिंग सेंटर के नाम से संचालित दुकान में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों और गाड़ियों में गैस भरकर वितरित की जा रही है।

पुलिस ने मौके से 80 से ज्यादा गैस रिफिलिंग कार्ड जब्त किए हैं।

पुलिस ने जब मौके पर छापा मारा, तो वहां 80 से अधिक उपभोक्ता गैस कार्ड और 30 से ज्यादा भरे और खाली सिलेंडर बरामद हुए। ये सिलेंडर अलग-अलग कंपनियों के थे और कुछ घरेलू उपयोग के थे, तो कुछ व्यवसायिक। जांच में सामने आया कि इन सिलेंडरों का उपयोग होटलों को गैस सप्लाई करने और गाड़ियों में रिफिलिंग के लिए किया जाता था, जो पूरी तरह अवैध है।

आरोपी प्रमोद शाह (45), निवासी पद्मनाभपुर, इस पूरे रैकेट को संचालित कर रहा था। दुकान की आड़ में वह घरेलू सिलेंडरों से अवैध रूप से गैस निकालकर छोटे सिलेंडरों में भरता और उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाता था। यह इलाका शहर का सबसे व्यस्त क्षेत्र है, जहाँ पर प्रदेश और अन्य जिलों से आने वाली बसें खड़ी रहती हैं। ऐसे में यह अवैध गतिविधि किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी।

डीएसपी हेम प्रकाश नायक ने बताया कि "घरेलू गैस सिलेंडर से अन्य छोटे सिलेंडरों में गैस भरने का यह काम पूरी तरह से गैरकानूनी है। ऐसे कार्यों से आमजन की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और बीएनएस की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।"