बृजमोहन सिंह की जमानत पर फैसला सुरक्षित, 4 सितंबर को सुनाएगा हाईकोर्ट
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की बेंच में हुई सुनवाई, पीएम पर फेसबुक टिप्पणी मामले में तीन माह से दुर्ग जेल में बंद हैं कांग्रेस नेता
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बृजमोहन सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश को 4 सितंबर तक सुरक्षित रख लिया।
बिलासपुर | छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अदालत में मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बृजमोहन सिंह की जमानत याचिका पर अहम सुनवाई हुई। सिंह पर प्रधानमंत्री को लेकर फेसबुक पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इसी मामले में वे पिछले तीन महीने से केंद्रीय जेल दुर्ग में बंद हैं।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है और मामले की विवेचना पूरी हो चुकी है, ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। वहीं, सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी का प्रभाव व्यापक है और इसकी गंभीरता को देखते हुए फिलहाल राहत नहीं दी जानी चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। अब अदालत 4 सितंबर को जमानत पर अपना फैसला सुनाएगी। इस बीच, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की नजरें अदालत के निर्णय पर टिकी हैं।
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