अब घर बैठे जमा कर सकेंगे टैक्स.....जल्द शुरू होगी निगम की आनलाइन सर्विस

बिलासपुर नगर निगम के सभी प्रकार के टैक्स जैसे प्रापर्टी टैक्स हो या पानी का, कमर्शियल टैक्स अथवा कोई अन्य टैक्स, अब किसी भी टैक्स को जमा करने के लिए नगर निगम के दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ना ही आरआई या किसी अन्य अधिकारी के पास जाना पड़ेगा। शहरवासी अब घर बैठे ही इन सभी टैक्स को आनलाइन जमा कर सकेंगे। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर निगम जल्द ही आनलाइन सर्विस शुरू करने जा रही है। 15 अगस्त को आनलाइन सर्विस प्रारंभ करने की योजना है।
नगर निगम ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है और करदाताओं की वास्तविक संख्या और अन्य जानकारी के लिए सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए निगम की टीम घरों तक पहुंच रही है। साथ ही निगम के द्वारा इस टीम का सहयोग करने की भी लोगों से अपील की जा रही है।वर्तमान में नगर निगम से संबंधित टैक्स के भुगतान के लिए नगर निगम कार्यालय आना पड़ता है अथवा या आरआई से संपर्क करना पड़ता है। टैक्स वसूलने वाली कंपनी स्पायरों के कर्मचारी वसूली करते हैं। लेकिन, जब आनलाइन सर्विस शुरू हो जाएगी, तब ना हीं कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे और ना ही आरआई से संपर्क करना होगा। नागरिक घर बैंठे अपना टैक्स जमा कर सकेंगे। इस व्यवस्था के शुरू होने से पारदर्शिता भी आएगी साथ ही किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका भी खत्म हो जाएगी और नागरिको को बड़ी राहत भी मिल सकेगी।
स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत पूरे शहर का जीआआईएस सर्वे किया जा रहा है। जिसमें संपत्तियों समेत अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है। इस जीआईएस सर्वे के डाटा का सत्यापन के लिए निगम की टीम सभी घर और दुकान पहुंच रही है। जिसमें प्रापर्टी मालिक के अलावा अन्य जानकारी एकत्रित किया जा रहा है। निगम कमिश्नर अमित कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि घर पहुंच रही टीम का सत्यापन कार्य में सहयोग करें और उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराएं। आनलाइन सर्विस शुरू होने के बाद पोर्टल में करदाता द्वारा अपनी प्रापर्टी आइडी की एंट्री के बाद उनकी प्रापर्टी और टैक्स की पूरी डिटेल आ जाएगी। जिसे आनलाइन ही जमा करने के बाद उन्हें पावती मिलेगी। जिसे वें प्रिंट करा सकेंगे या डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख सकेंगे। आनलाइन सर्विस में नए निर्माण या नई प्रापर्टी के लिए भी आवेदन दिया जा सकेगा। इसके चलते अलग से आवेदन करके अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।