निर्यात कर के विरोध में चेंबर ऑफ कॉमर्स ने सौंपा ज्ञापन, जिलाधीश से की हस्तक्षेप की मांग

नगर निगम भिलाई द्वारा औद्योगिक इकाइयों पर निर्यात कर थोपे जाने के खिलाफ व्यापारिक संगठनों ने जताई आपत्ति, बोले– GST के बाद कर का औचित्य नहीं
भिलाई नगर निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों पर लगाए जा रहे निर्यात कर को लेकर छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की भिलाई इकाई ने जिलाधीश अभिजीत सिंह से मुलाकात कर कर समाप्ति की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि यह कर अनावश्यक और जीएसटी के प्रावधानों के विरुद्ध है।
दुर्ग। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (भिलाई इकाई) के प्रतिनिधिमंडल ने आज जिलाधीश श्री अभिजीत सिंह से मुलाकात कर नगरीय निकाय द्वारा औद्योगिक इकाइयों पर लगाए जा रहे निर्यात कर को समाप्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
अजय भसीन के नेतृत्व में गए इस प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि नगर निगम भिलाई द्वारा सभी उद्योगों को निर्यात कर अदा करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, जोकि जीएसटी लागू होने के बाद अव्यवहारिक और अनैतिक है। प्रतिनिधियों ने बताया कि पूर्व में निगम आयुक्त को इस संबंध में तर्क सहित आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसे उन्होंने मंत्रालय स्तर पर चर्चा कर समाधान निकालने की बात कही थी।
चेंबर के महामंत्री अजय भसीन और उद्योग चेम्बर अध्यक्ष जे.पी. गुप्ता ने स्पष्ट किया कि वर्तमान कर संरचना में निर्यात कर का कोई औचित्य नहीं बचता, इसलिए इस कर को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि व्यापारियों पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने जिलाधीश से आग्रह किया कि वे इस विषय को संबंधित विभागों तक पहुँचाएं और व्यापारियों की समस्या का न्यायोचित समाधान करवाएं। इस पर जिलाधीश श्री अभिजीत सिंह ने आश्वस्त किया कि ज्ञापन को आगे भेजकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन सौंपते समय जेपी गुप्ता, विनोद सोनी, अनुपम पांडे, मनोहर कृष्णानी, सुनील मिश्रा और विवेक मिश्रा उपस्थित थे।